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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) के विरोध प्रदर्शन से पहले इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी गई है.
दोनों शहरों के प्रशासन का कहना है कि धारा 144 के तहत किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या सभा की अनुमति नहीं है.
बीबीसी उर्दू के मुताबिक़, पीटीआई से संबंधित सभी सांसदों ने मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय और अदियाला जेल के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है.
ख़ैबर पख़्तूनख़्वाह के मुख्यमंत्री सोहेल अफ़रीदी ने रविवार को इस विरोध प्रदर्शन की घोषणा की. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल विधानसभा के सदस्य ही इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे और कोई भी कार्यकर्ता इसमें शामिल नहीं होगा.
सोहेल अफ़रीदी के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के बाहर विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य इमरान ख़ान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ दर्ज मामलों की जल्द सुनवाई सुनिश्चित करना है.
पिछले दो साल से अधिक समय से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं.
इमरान ख़ान को 19 करोड़ पाउंड (लगभग 2 हज़ार करोड़ रुपए) के भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत ने सज़ा सुनाई है.