खंडपीठ ने कहा कि बच्चा गोद लेने संबंधी जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने की वजह यह है कि देश में बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल और कठिन है। सेंट्रल एडाप्शन रिर्सोस अथारिटी (कारा) की वार्षिक क्षमता साल में दो हजार बच्चों को गोद देने की है।
खंडपीठ ने कहा कि बच्चा गोद लेने संबंधी जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने की वजह यह है कि देश में बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल और कठिन है। सेंट्रल एडाप्शन रिर्सोस अथारिटी (कारा) की वार्षिक क्षमता साल में दो हजार बच्चों को गोद देने की है।