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Supreme Court
– फोटो : PTI
जस्टिस अभय एस. ओका और अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने जमानत याचिका मंजूर करते हुए उनके सामने कठिन शर्तें रखीं। शीर्ष अदालत ने ईडी का प्रतनिधित्व करने वाले वकील तुषार मेहता और सेंथिल बालाजी ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लुथरा की दलीलें सुनने के बाद 12 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हाई कोर्ट ने द्रमुक (डीएमके) नेता सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर उन्हें इस मामले में जमानत दी गई तो यह एक गलत संकेत पेश होगा और जनहित के विरुद्ध होगा। उन्होंने आगे कहा, याचिकाकर्ता आठ महीने से जेल में बंद था, ऐसे में विशेष अदालत को निर्धारित समयसीमा के भीतर केस का निपटारा करने का निर्देश देना उचित होगा।
बालाजी को पिछले साल 14 जून को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री के तौर पर उनपर नौकरी के बदले नकदी लेने का आरोप लगाया था। ईडी ने पिछले साल 12 अगस्त को बालाजी के खिलाफ 3,000 पेज की चार्जशीट दायर की थी।