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अंकिता भंडारी हत्या मामला: दोषियों को उम्र क़ैद, मां-बाप बोले, ‘अधूरा न्याय मिला’

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May 30, 2025


अंकिता भंडारी मामले से संबंधित विरोध प्रदर्शन

इमेज स्रोत, SHAHBAZ ANWAR/BBC

इमेज कैप्शन, घटना के लगभग तीन साल बाद कोर्ट का फ़ैसला आया है. (फ़ाइल फोटो)

उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड में पौड़ी गढ़वाल की ज़िला अदालत ने शुक्रवार को अहम फै़सला सुनाया है.

कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य के साथ दो अन्य अभियुक्तों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या, साक्ष्य मिटाने, अनैतिक देह व्यापार और छेड़खानी के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि अंकिता के परिवार को चार लाख रुपए का मुआवज़ा दिया जाए.

मुख्य अभियुक्त, पुलकित आर्य भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे और पूर्व राज्यमंत्री विनोद आर्य के बेटे हैं.

मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत उम्र कै़द और 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा साक्ष्य नष्ट करने (धारा 201) के लिए पांच साल, यौन उत्पीड़न (धारा 354 ए ) में दो साल और अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(ए) में पांच साल की सज़ा और जुर्माना लगाया गया है.

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