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अनुच्छेद 142 क्या है, जिसे उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बताया न्यायपालिका के पास मौजूद परमाणु मिसाइल

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Apr 19, 2025


जगदीप धनखड़

इमेज स्रोत, Getty Images

उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले को लेकर न्यायपालिका के बारे में सख़्त टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों विधेयकों को मंज़ूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने को कहा था.

उप राष्ट्रपति ने इसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 एक ऐसा परमाणु मिसाइल बन गया है जो लोकतांत्रिक ताक़तों के ख़िलाफ़ न्यायपालिका के पास चौबीसों घंटे मौजूद रहता है.

उन्होंने कहा कि देश में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि आप राष्ट्रपति को निर्देश दें. सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार किसने दिया है और वो किस आधार पर ऐसा कर सकता है.

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