केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति बकाया का समय पर भुगतान और पेंशन भुगतान के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। बयान में मंगलवार को कहा गया केंद्रीय सिविल सेवाओं (पेंशन) नियम 2021 के तहत विशेष प्रविधानों के अनुसार सतर्कता मंजूरी की कमी के कारण कोई पेंशन विलंबित नहीं की जा सकती। सरकार ने उच्च स्तरीय निगरानी समिति (एचएलओसी) बनाने का निर्णय लिया है।
पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति बकाया का समय पर भुगतान और पेंशन भुगतान के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
बयान में मंगलवार को कहा गया, केंद्रीय सिविल सेवाओं (पेंशन) नियम, 2021 के तहत विशेष प्रविधानों के अनुसार सतर्कता मंजूरी की कमी के कारण कोई पेंशन विलंबित नहीं की जा सकती।
सतर्कता मंजूरी की कमी के कारण अब पेंशन मिलने में नहीं होगी देरी
प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में सतर्कता मंजूरी सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले जारी की जाए।
केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश
प्रणालीगत सुधार के लिए प्रमुख नीतिगत उपायों में सेवा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, भविष्य का सार्वभौमिकरण (यह प्रणाली पेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग करती है), पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) और संबंधित मंत्रालयों में अंतर-मंत्रालयी निगरानी समिति की नियुक्ति और सभी विभागों में पेंशन मित्रों/कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति के माध्यम से पेंशनभोगियों को सहायता प्रदान करना शामिल है। पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में ई-पीपीओ को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिससे पेंशन प्रक्रिया के क्षेत्र में डिजिटलीकरण प्रक्रिया को और बढ़ावा मिलेगा।
बैंकों के अधिकारी भी निगरानी की जिम्मेदारी निभाएंगे
प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए मजबूत अंतर-मंत्रालयी निरीक्षण तंत्र (ओएसएम) शुरू किया जाएगा ताकि प्रत्येक हितधारक के लिए निर्धारित समय-सीमा का ईमानदारी से पालन किया जा सके।
सरकार ने उच्च स्तरीय निगरानी समिति (एचएलओसी) बनाने का निर्णय लिया है। इस समिति की अध्यक्षता पेंशन सचिव करेंगे। इसके अलावा हर मंत्रालय और विभाग में संयुक्त सचिव स्तर के नोडल अधिकारी और पेंशन वितरित करने वाले बैंकों के अधिकारी भी निगरानी की जिम्मेदारी निभाएंगे।
निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा
बयान में कहा गया है कि भविष्य पोर्टल में तकनीकी उन्नयन के माध्यम से निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक लंबित मामलों की आटो-फ्लैगिंग और ऑटो-एस्केलेशन शुरू करके निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा।
प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचारी के साथ फार्म भरने और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने में सहायता के लिए कार्यालय के प्रमुख द्वारा एक कल्याण अधिकारी या पेंशन मित्र को नियुक्त किया जाएगा।
केंद्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रिटायरमेंट से 60 दिन पहले पीपीओ या ई-पीपीओ जारी हो जाए, रिटायरमेंट के अगले दिन बकाया राशि मिल जाए और पहली पेंशन रिटायरमेंट के अगले महीने की आखिरी तारीख को खाते में पहुंच जाए।
अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने कही ये बात
अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष, मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि यह नए दिशा-निर्देश कर्मचारियों के लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे और उनकी लंबित समस्याओं का हल करेंगे।