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अमेरिका ने परमानेंट रेजिडेंस के लिए विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर जारी किया क्लेरिफिकेशन, जानें क्या है इसमें – us issues clarification on entry of lpr foreigners to america for permanent residence

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Nov 17, 2024


Permanent Residence In US: अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने अपने मैनुअल में पॉलिसी से संबंधित मार्गदर्शन जारी किया है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि एक नेचुरलाइजेशन (नागरिकीकरण) वाले आवेदक को यह दिखाने की जिम्मेदारी है कि उसे स्थायी निवास के लिए वैध रूप से स्वीकार किया गया है। यह केवल एक वैध स्थायी निवासी (एलपीआर) के रूप में उसके प्रारंभिक प्रवेश या एलपीआर स्थिति में एडजस्टमेंट पर लागू होता है।यूएससीआईएस की वेबसाइट पर जारी किए गए एक लेटेस्ट अलर्ट के अनुसार, यूएससीआईएस पॉलिसी मैनुअल में वॉल्यूम 12, पार्ट डी, चैप्टर 2 को अपडेट कर रहा है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि नेचुरलाइजेशन के लिए आवेदक को यह दिखाना होगा कि उसे प्रवेश या एडजस्टमेंट के समय प्रभावी सभी आव्रजन कानूनों के अनुसार अमेरिका में स्थायी निवास के लिए वैध रूप से प्रवेश दिया गया है।

क्या है नेचुरलाइजेशन?

नेचुरलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके तहत कांग्रेस (अमेरिकी संसद) की ओर से इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट (आईएनए) में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद एक वैध स्थायी निवासी को अमेरिकी नागरिकता प्रदान की जाती है। नेचुरलाइजेशन के लिए पात्र होने के लिए आवेदक को इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट (आईएनए) में बताई गई कुछ पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। आवश्यकताओं में आम तौर पर कम से कम पांच वर्षों के लिए वैध स्थायी निवासी (एलपीआर) होना शामिल है।
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USCIS करेगा इस बात पर विचार

हाल में फोर्थ सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स की ओर से लिए गए एक निर्णय के अनुरूप, यूएससीआईएस इस बात पर विचार करेगा कि क्या एक नेचुरलाइजेशन वाले आवेदक को उसके प्रारंभिक प्रवेश या एडजस्टमेंट के समय स्थायी निवास के लिए वैध रूप से स्वीकार किया गया था या उसे स्थायी निवासी की स्थिति में वैध रूप से एडजस्ट किया गया था, भले ही उसे अमेरिका में किसी भी बाद के पुनः प्रवेश के समय स्थायी निवास के लिए वैध रूप से स्वीकार किया गया हो या नहीं।

वेबसाइट पर जारी अलर्ट में बताया गया है कि पॉलिसी मैनुअल के वॉल्यूम 12 में सम्मिलित यह मार्गदर्शन तुरंत प्रभावी है और प्रकाशन तिथि पर या उसके बाद लंबित या दायर किए गए अनुरोधों पर लागू होता है।

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