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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फ़ैसले को पलटा, अल्पसंख्यक दर्जे का क्या होगा?

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Nov 9, 2024


अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
इमेज कैप्शन, साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्ववलिद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं मिल सकता

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने शुक्रवार को साल 1967 के अपने उस फ़ैसले को पलट दिया है जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा हासिल नहीं हो सकता था.

सात जजों की संवैधानिक पीठ के बहुमत के फ़ैसले में एस अज़ीज़ बाशा बनाम केंद्र सरकार मामले में दिए फ़ैसले को पलटा है.

हालांकि, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त होगा या नहीं इसका फ़ैसला शीर्ष न्यायालय की एक रेगुलर बेंच करेगी.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी. इस पीठ में उनके अलावा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, सूर्यकांत, जेबी पारदीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और एससी शर्मा शामिल थे.

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