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आवारा कुत्तों और मवेशियों पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में क्या-क्या कहा

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Nov 7, 2025


सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों, रेल और बस स्टेशनों वगैरह से कुत्तों को हटाकर उनकी नसबंदी कराने को कहा है

इमेज स्रोत, Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images

इमेज कैप्शन, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों, रेल और बस स्टेशनों वगैरह से कुत्तों को हटाकर उनकी नसबंदी कराने को कहा है

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की एक बेंच ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वो आवारा कुत्तों और मवेशियों को हाईवे, सड़कों और एक्सप्रेस-वे से हटा दें.

हालांकि कोर्ट का लिखित आदेश अभी जारी नहीं हुआ है.

कोर्ट ने अपने मौखिक आदेश में कहा, ‘इसका सख़्ती से पालन करना जरूरी है वरना अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा.’

कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी निर्देश दिया कि वे सरकारी और निजी संस्थानों की पहचान करें, जिनमें अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक खेल परिसर, रेलवे स्टेशन शामिल हैं. उन्हें इस तरह घेर दें कि आवारा कुत्ते अंदर न आ सकें.

कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारियों को ऐसे परिसरों से मौजूदा आवारा कुत्तों को हटाकर उनकी नसबंदी करानी होगी. इसके बाद उन्हें डॉग शेल्टर में भेजना होगा.

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