डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भी सुनवाई के दौरान हाजिर रहने का आदेश सुनाया है।
27 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कंप्लायंस एफिडेविट दायर न करने पर शीर्ष अदालत ने कड़ा रुख अपनाया था। अदालत ने 22 अगस्त को आदेश दिया था कि सभी राज्य पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों के तहत उठाए गए कदमों के बारे में शपथपत्र दें।
मुख्य सचिव होंगे अदालत में पेश
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। 31 अक्टूबर को अदालत में मुख्य सचिवों को सशरीर पेशी से राहत देने की अपील की गई थी, जिस पर पीठ ने कहा था कि अधिकारियों के मन में कोर्ट के आदेश के प्रति जरा भी सम्मान नहीं नजर आया। इसलिए उनको पेश होना होगा।