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इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक़्त ये 5 ग़लतियां कीं तो मिल सकता है नोटिस: पैसा वसूल

Byadmin

Aug 27, 2025


सांकेतिक तस्वीर

इमेज स्रोत, Getty Images

इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरने का काम जारी है. पर चूंकि मामला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा है, इसलिए रिटर्न फाइलिंग में एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है.

ऐसे में बात उन कॉमन गलतियों की जो न केवल आपका रिफंड रिजेक्ट कर सकती हैं, बल्कि नोटिस और जुर्माना लगने की वजह भी बन सकती हैं.

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर-1, 2, 3 और 4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी जारी कर चुका है.

तो अभी रिटर्न दाखिल करने के लिए आपके पास काफ़ी समय है, इसलिए किसी तरह की जल्‍दबाजी से बचें. ज्‍यादा रिफंड के लालच में किसी तरह की गलती न करें.

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