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उमर ख़ालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली ज़मानत

Byadmin

Jan 5, 2026


उमर ख़ालिद

इमेज स्रोत, ANI

    • Author, उमंग पोद्दार
    • पदनाम, बीबीसी संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के साज़िश के मामले में उमर ख़ालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी है.

हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने पाँच अन्य अभियुक्तों को ज़मानत दे दी है. इस मामले में पाँच अन्य अभियुक्तों- गुलफ़िशा फ़ातिमा, मीरान हैदर, शिफ़ा उर रहमान, मोहम्मद सलीम ख़ान और शादाब अहमद को ज़मानत दे दी.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने ये फ़ैसला सुनाया.

कोर्ट ने कहा कि अन्य अभियुक्तों की तुलना में उमर ख़ालिद और शरजील इमाम की भूमिका अलग है. कोर्ट ने कहा कि मामले के शुरुआती सुबूतों से लगता है कि उमर ख़ालिद और शरजील दंगों की योजना और रणनीति बनाने में शामिल थे.

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