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एच-1बी वीज़ा के नए नियमों और सफ़ाई पर अमेरिका का मीडिया क्या कह रहा है?

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Sep 21, 2025


डोनाल्ड ट्रंप

इमेज स्रोत, Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg via Getty Images

इमेज कैप्शन, अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक ने कहा है कि यह नियम केवल नए आवेदनों पर लागू होगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीज़ा के लिए नया एलान किया है, जिसके बाद अमेरिका, भारत समेत कई देशों में यह बड़ा मुद्दा बन गया है.

इस एलान के तहत हर नए एच-1बी वीज़ा आवेदक को अमेरिकी सरकार को एक लाख डॉलर (क़रीब 88 लाख रुपये) फ़ीस चुकानी होगी. यह नियम 21 सितंबर 2025 से लागू होगा.

घोषणा के बाद से ही इसके ब्योरे को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई. भारत का विदेश मंत्रालय भी इस मामले पर सक्रिय हुआ और उसने कहा कि वह एच-1बी वीज़ा प्रोग्राम पर प्रस्तावित पाबंदियों से जुड़ी ख़बरों को देख रहा है और असर को समझने की कोशिश कर रहा है.

शनिवार देर रात यूएस सिटीज़नशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज़ (यूएससीआईएस) की ओर से जारी बयान में साफ़ किया गया है, ”राष्ट्रपति ट्रंप की नई एच-1बी वीज़ा आवश्यकता केवल उन नए संभावित आवेदनों पर लागू होती है जो अभी तक दायर नहीं किए गए हैं. 21 सितंबर 2025 से पहले दायर किए गए आवेदन इससे प्रभावित नहीं होंगे.”

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