इमेज कैप्शन, हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कई संस्थाओं को ऐश्वर्या राय के नाम, तस्वीर और आवाज़ का ग़लत इस्तेमाल करने से रोका है
दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के पर्सनैलिटी राइट (व्यक्तित्व अधिकार) की सुरक्षा करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है.
कोर्ट ने कहा है कि बिना अनुमति किसी सेलिब्रिटी की पहचान (नाम, तस्वीर, आवाज़ वगैरह) का इस्तेमाल उस सेलिब्रिटी के आर्थिक हितों, प्रतिष्ठा और गरिमा को नुकसान पहुंचा सकता है.
हाई कोर्ट ने एक अलग मामले में ऐश्वर्या के पति और अभिनेता अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की भी रक्षा करते हुए उनके पक्ष में अंतरिम आदेश दिया है. इसमें कई संस्थाओं को उनके नाम, तस्वीर और आवाज़ का ग़लत इस्तेमाल करने से रोका गया है.
जस्टिस तेजस करिया ने 9 सितंबर को ऐश्वर्या राय के मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि जब किसी मशहूर व्यक्ति की पहचान का उनकी अनुमति के बिना इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे उस व्यक्ति को आर्थिक नुकसान हो सकता है और उसके सम्मान के साथ जीने के अधिकार पर भी आंच आ सकती है.
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पूरा मामला क्या है?
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यह मामला ऐश्वर्या राय बच्चन की उस याचिका से जुड़ा है जिसमें उन्होंने अपने पर्सनैलिटी के कई पहलुओं के ग़लत इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की.
उनके मुताबिक़, कई वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बिना अनुमति उनके नाम, तस्वीर, आवाज़ और यहां तक कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गए अश्लील कंटेंट तक का इस्तेमाल कर रहे हैं.
ऐश्वर्या की तरफ़ से कहा गया है कि इन गतिविधियों से न सिर्फ़ उनकी ब्रांड वैल्यू और इनकम पर असर पड़ रहा है, बल्कि उनकी इमेज और सम्मान को भी ठेस पहुंच रही है.
ऐश्वर्या राय ने कोर्ट से अनुरोध किया कि ऐसे सभी वेबसाइट, प्लेटफ़ॉर्म और व्यक्तियों को रोका जाए जो उनके नाम या फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं.
उनकी याचिका में बताया गया कि कुछ वेबसाइट ऐश्वर्या की तस्वीरों के साथ बिना इजाज़त प्रोडक्ट बेच रही हैं.
इसके अलावा ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म, एक संगठन, एक एआई चैटबॉट वेबसाइट और कुछ यूट्यूब चैनल भी उनके नाम-इमेज का ग़लत इस्तेमाल कर रहे हैं.
ऐश्वर्या ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और गूगल को भी पक्ष बनाया है.
कोर्ट ने ऐश्वर्या राय की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उनके पक्ष में मामला पाया और अंतरिम रोक लगा दी.
हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया कि अब कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम या उनके संक्षिप्त नाम “एआरबी”, उनकी तस्वीर, आवाज़ या उनके व्यक्तित्व के अन्य किसी भी पहलू का इस्तेमाल बिना अनुमति नहीं कर सकेगा.
यह रोक किसी भी माध्यम या फ़ॉर्मेट पर लागू होगी, चाहे वह पारंपरिक हो या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, जेनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग, डीपफेक या फेस मॉर्फिंग जैसी नई तकनीक.
आदेश में क्या कहा गया है?
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दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश में कहा गया है कि ऐश्वर्या राय जैसी मशहूर शख़्सियत के व्यक्तित्व से जुड़े अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनके नाम-छवि का ग़लत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. साथ ही उनका नाम या इमेज इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता. जिन लोगों ने उनके नाम से बिना इजाज़त प्रोडक्ट बेचे, उन्हें भी ऐसा करने से मना किया गया है.
कोर्ट ने माना कि ऐश्वर्या न सिर्फ़ भारत बल्कि दुनिया भर में पहचानी जाने वाली हस्ती हैं. उन्होंने अपने काम से भरोसेमंद पहचान बनाई है. उनके नाम, तस्वीर, आवाज़ और अंदाज़ की बड़ी व्यावसायिक कीमत है, इसलिए बिना अनुमति इनका इस्तेमाल करना जनता को गुमराह करेगा.
कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों (जिन संस्थाओं या व्यक्तियों के ख़िलाफ़ यह याचिका है) को समन जारी करके एक महीने के भीतर अपना लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को निर्धारित की है.
साथ ही, गूगल को आदेश दिया गया है कि ऐश्वर्या से जुड़े जिन यूआरएल की लिस्ट याचिका में दी गई है, उन्हें तुरंत हटाया या ब्लॉक किया जाए और उन वेबसाइटों या अकाउंट्स के मालिकों की सब्सक्राइबर जानकारी सील बंद लिफ़ाफ़े में कोर्ट को सौंपी जाए.
इस मामले मे ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ और ‘पब्लिसिटी राइट्स’ दोनों शब्द आए हैं, जो दरअसल एक ही तरह के अधिकार को दिखाते हैं.
इनमें किसी भी व्यक्ति का नाम, तस्वीर, हस्ताक्षर, आवाज़ और लाइकनेस (ख़ास शैली, हावभाव) शामिल होते हैं, जिन पर केवल उसी व्यक्ति का अधिकार होता है.
इसका सीधा मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने नाम, छवि और पहचान के व्यावसायिक इस्तेमाल पर नियंत्रण का हक़ है. बिना अनुमति कोई और इनका इस्तेमाल करके लाभ नहीं कमा सकता.
ये मशहूर हस्तियों के लिए ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि आमतौर पर उनके नाम, फ़ोटो और यहां तक कि आवाज़ का भी आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है.
एक्सपर्ट क्या कहते हैं?
विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील और ‘डिजिटल कानूनों से समृद्ध भारत’ किताब के लेखक हैं.
बीबीसी संवाददाता अभय कुमार सिंह से बातचीत में वह कहते हैं, “यह कोई अंतिम फ़ैसला नहीं है, बल्कि एक अंतरिम आदेश है और वह भी एक्स-पार्टी यानी बिना दूसरे पक्ष को सुने दिया गया है. “
“भारत के कानूनों में पर्सनैलिटी राइट्स पर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है. कुछ हस्तियां, जैसे सचिन तेंदुलकर, अपने अधिकार ट्रेडमार्क कराते हैं, लेकिन जिनके पास यह सुरक्षा नहीं है, उन्हें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और आईटी एक्ट जैसे अलग-अलग कानूनों को जोड़कर राहत मिलती है.”
वह बताते हैं, “हाई कोर्ट ने इस आदेश में कमर्शियल केस और राइट टू प्राइवेसी दोनों पहलुओं को आधार बनाया है. भारत में राइट टू प्राइवेसी पर कोई अलग कानून नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टस्वामी मामले में अनुच्छेद 21 के तहत इसे मान्यता दी थी. इसी आधार पर यहाँ भी रिलीफ़ दी गई है.”
उनके मुताबिक, “यह आदेश पुराने मामलों की परंपरा पर आधारित है. जैसे अमिताभ बच्चन या दलेर मेहंदी के मामलों में हुआ था, वैसे ही ऐश्वर्या राय को भी अंतरिम आदेश मिला है. यह कोई ऐतिहासिक फ़ैसला नहीं है.”
विराग गुप्ता ने यह भी जोड़ा, “असल समस्या यह है कि अगर किसी आम आदमी के साथ ऐसा हो जाए तो वह महंगी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकता. भारत में पर्सनैलिटी राइट्स पर स्पष्ट कानून नहीं है, इसलिए अदालतें कॉपीराइट, आईटी एक्ट और संविधान के प्रावधानों को जोड़कर ही राहत देती हैं.”
आगे की प्रक्रिया पर उन्होंने कहा, ”रजिस्ट्रार कोर्ट के सामने जवाब और रिमाइंडर फ़ाइल होंगे. जब सभी पक्षों के जवाब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद फिर सबूत और सुनवाई के लिए जज के सामने मामला जाएगा. जिसके बाद आखिरी फैसला आएगा.”
विराग गुप्ता यह भी बताते हैं कि अंतरिम आदेश को लागू करने में डिजिटल कंपनियों ने अगर ना-नुकुर किया तो कोर्ट के सामने फिर से नई अर्ज़ी लग सकती है.
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.