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ऐश्वर्या राय को अदालत से राहत, मगर इस आदेश से क्या बदलेगा?

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Sep 14, 2025


ऐश्वर्या राय

इमेज स्रोत, Ernesto Ruscio/Getty Images

इमेज कैप्शन, हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कई संस्थाओं को ऐश्वर्या राय के नाम, तस्वीर और आवाज़ का ग़लत इस्तेमाल करने से रोका है

दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के पर्सनैलिटी राइट (व्यक्तित्व अधिकार) की सुरक्षा करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है.

कोर्ट ने कहा है कि बिना अनुमति किसी सेलिब्रिटी की पहचान (नाम, तस्वीर, आवाज़ वगैरह) का इस्तेमाल उस सेलिब्रिटी के आर्थिक हितों, प्रतिष्ठा और गरिमा को नुकसान पहुंचा सकता है.

हाई कोर्ट ने एक अलग मामले में ऐश्वर्या के पति और अभिनेता अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की भी रक्षा करते हुए उनके पक्ष में अंतरिम आदेश दिया है. इसमें कई संस्थाओं को उनके नाम, तस्वीर और आवाज़ का ग़लत इस्तेमाल करने से रोका गया है.

जस्टिस तेजस करिया ने 9 सितंबर को ऐश्वर्या राय के मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि जब किसी मशहूर व्यक्ति की पहचान का उनकी अनुमति के बिना इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे उस व्यक्ति को आर्थिक नुकसान हो सकता है और उसके सम्मान के साथ जीने के अधिकार पर भी आंच आ सकती है.

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