डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में ऑटिज्म और अन्य बौद्धिक विकलांगता वाले लोगों की देखभाल, पुनर्वास और सुरक्षा के लिए व्यापक दिशानिर्देश बनाने के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग से संबंधित एक याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी।
याचिका में केंद्र और अन्य को ये निर्देश देने की भी मांग की गई है कि ऐसे लोगों के लिए हर जिले में आबादी के हिसाब से आवासीय सुविधाएं स्थापित करें, और उनकी स्थापना, विनियमन और निगरानी के लिए व्यापक और बाध्यकारी स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) बनाई जाए।
याचिका में और क्या मांग की गई?
सुप्रीम कोर्ट की ‘कॉज लिस्ट’ के मुताबिक, मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ करेगी। याचिका में मांग की गई है कि जो राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति बनाई जाए, उसमें ऑटिस्टिक लोगों के प्रतिनिधि, अभिभावक संघ, विकलांगता अधिकार विशेषज्ञ और चिकित्सा विशेषज्ञों को शामिल किया जाए।