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कर्नाटकः दलितों के ख़िलाफ़ हिंसा के एक दशक पुराने मामले में 96 लोगों को उम्रक़ैद

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Oct 26, 2024


अदालत

इमेज स्रोत, Getty Images

इमेज कैप्शन, एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आजीवन कारावास का फ़ैसला कर्नाटक की एक स्थानीय अदालत ने दिया है.

दलितों के ख़िलाफ़ एक दशक पहले राज्य को झकझोर देने वाले हिंसा के मामले में कर्नाटक के एक ज़िला एवं सत्र न्यायालय ने 98 लोगों को आजीवन कारावास और पांच लोगों को साधारण जेल की सज़ा सुनाई है.

172 पन्नों के फैसले में कोप्पल प्रिंसिपल ज़िला और सत्र एवं स्पेशल जज सी चंद्रशेखर ने कहा कि 28 अगस्त 2014 को गंगावती ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र के मारुकुंबी गांव में अनुसूचित जातियों के ख़िलाफ़ हुई हिंसा ‘सामान्य भीड़ हिंसा के बजाय जातीय हिंसा थी.’

उस दिन मारुकुंबी गांव के रहनेवाले मंजूनाथ जब एक फ़िल्म देखकर लौटे तो उन्होंने वहां रहने वाले लोगों को बताया कि कुछ लोगों ने सिनेमाघर में टिकट खरीदने को लेकर उनसे मारपीट की. इसके बाद गैर अनुसूचित जाति के लोग अनुसूचित जाति की कॉलोनी के क़रीब एक मंदिर में जमा हुए.

उन्होंने हमला किया और कारोबारी प्रतिष्ठानों को नष्ट किया और दलित समुदाय के कुछ लोगों के घरों में भी आग लगा दी. ये दलित अनुसूचित जाति में आने वाले मडिगा पंथ से ताल्लुक रखते हैं.

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