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‘क़ानून के दायरे से बाहर कोई हिरासत ना हो’ प्रोटेस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट की विशेष सुनवाई

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Oct 11, 2026


 सीजेपी प्रोटेस्ट

इमेज कैप्शन, सीजेपी प्रोटेस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ख़ास सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को एक ख़ास सुनवाई में कहा कि क़ानून के मुताबिक़ शहर में लोगों की निर्बाध आवाजाही की अनुमति होगी. साथ ही, क़ानून में निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी को हिरासत में नहीं लिया जाएगा.

अदालत ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 163 लागू होने वाले क्षेत्र के बाहर लोगों को एकत्र होने का अधिकार होगा. अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य अदालत में न्याय पाने के लिए व्यक्तिगत रूप से पहुंचने से किसी को नहीं रोका जाएगा.

दिल्ली में शनिवार को हुए प्रदर्शनों का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी और वामपंथी छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं ने किया था. जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की दो-सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से मंगलवार तक अनुपालन रिपोर्ट और हिरासत में लिए गए लोगों का विवरण मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये अहम बातें कहीं –

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