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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा गुवाहाटी हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी के निशाने पर

Byadmin

Apr 25, 2026


पवन खेड़ा और रिनिकी भुइयां सरमा

इमेज स्रोत, Sonu Mehta/Hindustan Times via Getty Images/ Dilip Kumar Sharma

पढ़ने का समय: 6 मिनट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया है.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले पर सुनवाई करते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कहा कि कांग्रेस नेता ने राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए एक ‘निर्दोष महिला’ को विवाद में घसीटा है.

खेड़ा के ख़िलाफ़ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा की एफ़आईआर पर असम पुलिस की अपराध शाखा ने मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश का आरोप लगाते हुए एक आपराधिक मामला दर्ज किया था.

यह कहते हुए कि यह केवल मानहानि का मामला नहीं है, न्यायमूर्ति पार्थिव ज्योति सैकिया की पीठ ने साफ़ शब्दों में टिप्पणी की कि इस मामले में हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, ताकि उन लोगों की पहचान की जा सके जिन्होंने मुख्यमंत्री की पत्नी (रिनिकी भुइयां सरमा) के ख़िलाफ़ विदेशी पासपोर्ट से जुड़े दावे करने के लिए दस्तावेज़ इकट्ठा किए और उन्हें पवन खेड़ा को उपलब्ध कराया.

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