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कोल्ड्रिफ के बाद इन दवाओं पर प्रसाशन का ताला, प्रतिबंधित रेसफिकेश टीआर सिरप की 134 शीशियां जब्त

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Oct 7, 2025


मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोलर ने कोल्ड्रिफ और नेस्ट्रो डीएस सस्पेंशन सिरप पर बैन लगाने के साथ ही 13 दवाओं की जांच में दो और सिरप रिलाइफ और रेसफिकेश टीआर को खराब पाया। ये सिरप वयस्कों के लिए थे। सरकार ने पूरे राज्य में इनकी खरीदी और बिक्री पर रोक लगा दी है। औषधि विभाग ने रेसफिकेश टीआर सिरप की 134 बोतलें जब्त की हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बच्चों की मौत का कारण बने कोल्ड्रिफ व नेस्ट्रो डीएस सस्पेंशन सिरप पर बैन लगाने के साथ ही मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोलर ने 13 दवाओं की सैम्पल जांच में दो अन्य सिरप रिलाइफ तथा रेसफिकेश टीआर सिरप अवमानक पाया है। वयस्कों के उपयोग में होने वाले दोनों सिरप रिलाइफ व रेसफिकेश टीआर खरीदी-ब्रिकी पर पूरे राज्य में सरकार ने रोक लगा दी है।

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जिले के औषधि विभाग की टीम को निरीक्षण के दौरान एक थोक विक्रेता गुरूकृपा मेडिकल एजेंसी के पास रेसफिकेश टीआर सिरप की 134 शीशियों का स्टाक मिला है, जिसे औषधि निरीक्षक मनीषा अहिरवार ने जब्त कर सैम्पल लेकर वापस निर्माण कंपनी को भेजा जा रहा है। इसी कंपनी के अलग-अलग बैच की लगभग 210 सिरप की शीशियों को फुटकर दवा विक्रेताओं को बीते दो-तीन माह में बेचा गया है, जिसे विभिन्न दवा दुकानों से जब्त कर इसके विक्रय रोकने में संयुक्त टीमें जुट गई है।

विक्रय करने अलग-अलग फुटकर दवा दुकानदारों द्वारा खरीदी गई प्रतिबंधित रेसफिकेश टीआर सिरप की शीशियों को जप्त करने संयुक्त टीमें मौके पहुंच रही हैं। वहीं 5 अक्टूबर को श्रीराम मेडीकल एजेंसी से जब्त प्रतिबंधित कोल्ड्रिफ सिरप की 110 शीशियों को जब्त करने के बाद जांच के लिए सैम्पल प्रयोगशाला भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने में लगभग एक सप्ताह का समय लगेगा।

देर रात तक हुई जांच, एफडीसी के 6 सैंपल जब्त 

सोमवार को देर रात तक दवा दुकानों का ड्रग इंस्पेक्टर ने कलेक्टर के निर्देशन में गठित संयुक्त दल के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान फिक्स डोज काम्बीनेशन (एफडीसी) वाली सिरप के 6 सैम्पल भी एकत्रित किए गए। सरकार की सख्ती के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में हड़कंप मच गया है। सुबह से लेकर देर रात तक संयुक्त टीमें जांच व निरीक्षण करने में जुटी हैं, जो आगामी दिनों में भी जारी रहेगा। संयुक्त दल में नायब तहसीलदार, पुलिस अधिकारी, ब्लाक मेडिकल आफिसर, एसआई, टीआई, सहायक भू-अभिलेख अधीक्षक व अन्य ने 7 अक्टूबर को दोनों अवमानक औषधि का विक्रय रोकने संबंधित दवा दुकानों पर जाकर उपलब्ध स्टाक वापस लौटाने व आगामी विक्रय बंद करने निर्देशित किया।

जांच में अवमानक पाए गए ये सिरप

ड्रग इंस्पेक्टर मनीषा अहिरवार ने बताया कि छिंदवाड़ा में सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के बाद विभिन्न किस्म की दवाइयों के 13 नमूनों की जांच प्रयोगशाला में सरकार ने कराई है। इसमें वयस्कों में उपयोग दो कफ सिरप एम्बाक्सोल एचसीएल, गुआइफेनेमिन, टयूटालिन, मथाल सिरप (रिलाइफ) व ब्रोमहेक्नीन हाइड्रोक्लोराइड, टन्यूटालिन, मुआइफेलेसिन व मेंमाल सिरप (रेसफिकेश टीआर) का सैम्पल जांच में अवमानक पाया गया है। ड्रग कंट्रोलर ने इन दोनों दवाओं की बिक्री व वितरण पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए।

दुकानों में कहां कितना मिला स्टाक मिला?

अवमानक पाई गई सिरप का स्टाक दो थोक विक्रेताओं द्वारा रखा जाता है। रिलाइफ सिरप का स्टाकिस्ट जिले में किसी भी थोक विक्रेता के पास नहीं है। रेसफिकेश टीआर का स्टाक गुरुकृपा मेडिकल एजेंसी में मिला है। हेमंत ड्रग्स द्वारा रेसफिकेश टीआर का विक्रय फुटकर दवा विक्रेताओं को किया जा चुका है, जिसके पास स्टाक नहीं पाया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर को निरीक्षण में गुरुकृपा मेडिकल एजेंसी में रेसफिकेश टीआर की 134 शीशी मिली है, जिसे जब्त कर वापस निर्माता कंपनी को भेजने और बेची गई लगभग 210 शीशी सिरप को वापस बुलाने के निर्देश गए हैं।

निरीक्षण में हेमंत ड्रग्स में प्रतिबंधित दवा का स्टाक नहीं मिला है। यह सिरप हेमंत ड्रग्स एजेंसी ने भारत मेडिकल सिवनी, मातोश्री मेडिकल स्टोर केवलारी, मां श्यामा मेडिकल केवलारी को बेचा है। वहीं गुरुकृपा मेडिकल एजेंसी ने भारत मेडिकल स्टोर मलारा, राज मेडिकल स्टोर बखारी, वारानसी नाथ मेडिकोज पलारी, भारत मेडिकोज धारना सिवनी, ओम मेडिकल स्टोर भोमा, अमन मेडिकल स्टोर केवलारी, नीरज मेडिकल स्टोर केवलारी, कंचन मेडिकल छपारा को स्टाक बेचना बताया है। सभी फुटकर दवा विक्रेताओं को थोक विक्रेताओं से खरीदी गई सिरप का स्टाक वापस लौटाने कहा जा रहा है। साथ ही रेसफिकेश टीआर का स्टाकिस्ट गुरुकृपा मेडिकल एजेंसी व हेमंत ड्रग्स को रिटेल केमिस्ट से स्टाक वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं।

एफडीसी उत्पाद का उपयोग नहीं करने की चेतावनी

गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोफेनियमाइन मेलीएट 2 मिलीग्राम फिलाइनपकिन हाइड्रोक्लोराइड 5 मिलीग्राम फार्मूला वाले सभी उत्पादों पर एफडीसी का उपयोग न करने की चेतावनी लिखने के निर्देश दिए हैं। इस उत्पादों पर चेतावनी की लेवलिंग है या नहीं इसकी जांच भी दवा दुकानों का निरीक्षण कर रहा संयुक्त दल कर रहा है। लेबल पर चेतावनी न पाए जाने पर सिरप निर्माता फर्म को वापिस भेजने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। 

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