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गिग वर्कर्स के लिए जल्द बनेगा नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, मिलेगा कर्मचारी का दर्जा

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Mar 1, 2026


पीटीआई, मुंबई। गिग वर्कर्स के लिए जल्द नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनेगा। महाराष्ट्र के श्रम मंत्री आकाश फंडकर ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार ने गिग और प्लेटफार्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए सोशल सिक्योरिटी कोड पेश किया है। जिसमें गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड गठित करने का प्रविधान है।

मंत्री ने विधानसभा को जानकारी दी कि यह बोर्ड गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य देखभाल, बीमा और पारिवारिक कल्याण लाभ प्रदान करेगा। केंद्र ने सभी राज्यों को कोड के प्रविधानों का पालन करने और लागू करने का निर्देश दिया है।

मंत्री ने विधानसभा में प्रश्न के उत्तर में कहा, गिग और प्लेटफार्म कामगारों को कभी भी श्रमिकों का दर्जा नहीं मिला और उन्हें डिलीवरी आधारित भुगतान के साथ व्यापारिक भागीदार माना गया। पहली बार सामाजिक सुरक्षा कोड ने गिग और प्लेटफार्म कामगारों की स्थिति को परिभाषित किया है।

उन्होंने कहा कि जब नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड स्थापित होगा, तो राजस्थान और कर्नाटक में बनाए गए राज्य-विशिष्ट कानून समाप्त हो जाएंगे।

एक अन्य उत्तर में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मुंबई में बंद मिलों के श्रमिकों के बकाया भुगतान के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधिकारियों के संपर्क में है। गौररतलब है कि गिग वर्कर ऑनलाइन प्लेटफार्म पर काम करने वाले, अनुबंधित फर्मों में काम करने वाले, मांग के अनुसार काम करने वाले और अस्थायी कर्मी होते हैं।

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