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छत्तीसगढ़: धर्मांतरण पर पारित हुए नए ‘धर्म स्वतंत्रता क़ानून’ पर उठ रहे हैं ये सवाल

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Mar 21, 2026


छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी कानून

इमेज स्रोत, ANI

इमेज कैप्शन, छत्तीसगढ़ की सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए नया क़ानून लाई है. उसका कहना है कि इस क़ानून का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी सजा का प्रावधान हैं.

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने गुरुवार को ‘धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2026’ को ध्वनि मत से पारित कर दिया है.

राज्य सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य “बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या गलत जानकारी के जरिए कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाना है”.

सरकार के मुताबिक़,नए कानून के लागू होने के बाद अवैध तरीकों से धर्मांतरण कराने वालों के लिए सख़्त सज़ा का प्रावधान किया गया है, जिसमें कुछ मामलों में आजीवन कारावास भी शामिल है.

छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता विधेयक को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है. नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि यह विधेयक “सिर्फ़ जबरन धर्मांतरण रोकने से कहीं आगे जाकर असर करेगा” और इससे “व्यक्तिगत आस्था पर डर और निगरानी का माहौल बनेगा”.

उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह का क़ानून पहले से मौजूद है, इसलिए “नए प्रावधानों की जरूरत और इसके प्रभाव पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी.”

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