डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) के पिलर पर गैर-कानूनी तरीके से विज्ञापन एक युवक ने हटाया है। जागरुक नागरिक द्वारा अवैध बैनर हटाये जाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आम जनता और अधिकरी दोनों इस पहल की सराहना कर रहे हैं।
दरअसल, मुंबई मेट्रो के पिलर पर लगे अवैध रूप से पोस्टर की तस्वीरें कार्तिक नादर नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर शेयर की। इसके बाद उसने मेट्रो लाइन 2बी के खंभे से एक अवैध व्यवसायिक बैनर हटा दिया और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की।
अगला निशाना राजनीतिक बैनर
कार्तिक नादर नाम के इस व्यक्ति तस्वीरें शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, “अंदाजा लगाइए कि किसने चीजों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया? मैं. मैं. मैं! किसी बेवकूफ ने मुंबई मेट्रो लाइन 2बी के खंभे पर अपना व्यावसायिक विज्ञापन चिपकाने का फैसला किया।” उन्होंने आगे कहा कि अब उनका अगला निशाना राजनीतिक बैनर हैं।”
खूबसूरती खराब नहीं कर सकते
कार्तिक नादर ने कहा मैंने इसे हटा दिया। इसकी खूबसूरती खराब नहीं कर सकते ना। अगला काम? राजनीतिक बैनर। जल्द ही शुरू हो रहा है। नादर ने यह भी बताया कि उन्होंने बैनर पर दिए गए नंबर पर डायल किया और एक व्यक्ति से बात की, जिसने कोई कार्रवाई नहीं की।
नादर ने कहा, “यह एक बिजनेस से जुड़ा मामला है और मैंने बताए गए नंबर पर बात की थी। वह व्यक्ति इसे हटवाने के लिए मुझे पैसे देने को तैयार था। शायद उसे लगता था कि मैं सरकारी आदमी हूं। इसके बाद मैंने कुछ दिन और दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ।” इसके बाद खुद ही बैनर को हटा दिया।
एमएमएमओसीएल ने कहा नायक
नादर के इस कदम की हर कोई तारीफ कर रहा है। महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमएमएमओसीएल) ने भी नादर की प्रशंसा की और बताया कि पोस्टर पर उल्लिखित प्रतिष्ठान पर जुर्माना लगाया गया है। एमएमएमओसीएल ने कहा, “मेट्रो के खंभों पर विज्ञापन युद्ध? हमारे या आपके कार्यकाल में ऐसा नहीं हो रहा है! नागरिक नायक @runkarthikrun को बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने जो नहीं होना चाहिए था, उसे हटा दिया।”
एमएमएमओसीएल ने दी चेतावनी
महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कहा अवैध चिपकाने वाले सोबो नेल सैलून को याद दिलाना चाहता हूँ, आपका काम सौंदर्यीकरण करना है, तोड़फोड़ करना नहीं। जुर्माना लगाया जा रहा है, क्योंकि मेट्रो परिसर में अवैध पोस्टर या बिलबोर्ड लगाना संचालन एवं रखरखाव अधिनियम, 2002 की धारा 62(2) के तहत दंडनीय अपराध है
इस घटना पर सोशल मीडिया यूजर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने कहा, “वाह यार! अगर मैं मुंबई में रहता, तो मैं भी तुम्हारी मदद करने आता। उम्मीद है कि जल्द ही तुम्हें मदद के लिए और भी लोग मिलेंगे। भगवान भला करे!”