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जीएसटी में कटौती: ज़रूरी सवाल और उनके जवाब

Byadmin

Sep 4, 2025


जीएसटी

इमेज स्रोत, AFP via Getty Images

इमेज कैप्शन, बुधवार को गुड्स और सर्विसेज़ टैक्स यानी जीएसटी को लेकर कई बड़ी घोषणाएँ की गई हैं.

बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुड्स और सर्विसेज़ टैक्स यानी जीएसटी दरों में बदलाव की घोषणा की. नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी.

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जो नई दरें मंज़ूर हुई हैं उसके तहत अब 12 फ़ीसदी और 28 फ़ीसदी के स्लैब को ख़त्म कर 5 फ़ीसदी और 18 फ़ीसदी कर दिया गया है.

एक तरफ़ जीएसटी दरों को आम इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर राहत दी गई है जबकि कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर जीएसटी को 40 फ़ीसदी तक बढ़ाया गया है.

सिगरेट, ज़र्दा जैसे तंबाकू उत्पाद, बिना प्रोसेस्ड तंबाकू और बीड़ी पर मौजूदा जीएसटी दरें और कंपनसेशन सेस पहले जैसे लागू रहेंगे. नई दरें बाद में अधिसूचित की जाएंगी.

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