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ट्रंप का नया 10% ग्लोबल टैरिफ़ कैसे काम करेगा, क्या भारत पर भी अब इतना ही लगेगा?

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Feb 21, 2026


ट्रंप

इमेज स्रोत, AFP via Getty Images

इमेज कैप्शन, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 प्रतिशत का एक नया ग्लोबल टैरिफ़ लगाने की घोषणा की है

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल वैश्विक टैरिफ़ लगाते वक़्त अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया.

सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसले में कहा कि ट्रंप 1977 के क़ानून ‘इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट’ यानी आईईपीए का उपयोग करके दुनिया के लगभग हर देश से आयात पर टैरिफ़ नहीं लगा सकते थे.

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने टैरिफ से हासिल क़रीब 130 अरब डॉलर के रिफ़ंड की संभावना खुली छोड़ी है. यह मुद्दा आगे किसी अन्य अदालती विवाद में जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने एक वैकल्पिक क़ानून, ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122, के तहत एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जो उन्हें सभी देशों के सामान पर नया अस्थायी 10 प्रतिशत टैरिफ़ लगाने की अनुमति देता है.

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