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अमेरिका की फेडरल अपील कोर्ट ने मैनहेटन स्थित इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ़ लगाने वाले फ़ैसले को अवैध बताया गया था.
अंतरराष्ट्रीय व्यापार मामलों के लिए बने अमेरिकी कोर्ट ने बुधवार को फ़ैसला सुनाया था कि व्हाइट हाउस का आपातकालीन क़ानून राष्ट्रपति ट्रंप को हर देश पर टैरिफ़ लगाने का अधिकार नहीं देता है.
मैनहेटन की अदालत ने कहा था कि अमेरिकी संविधान ने कांग्रेस (संसद) को दूसरे देशों के साथ व्यापार नियमन के लिए विशिष्ट शक्तियां दी हैं और इनका अतिक्रमण राष्ट्रपति के ‘अर्थव्यवस्था में सुधार के इरादे’ के लिए नहीं किया जा सकता.
ट्रंप प्रशासन ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की थी.
अपनी अपील में, ट्रंप प्रशासन ने कहा कि व्यापार मामलों के कोर्ट के फ़ैसले से महीनों से चल रही व्यापार वार्ता के विफ़ल होने का ख़तरा पैदा हो गया है.
ट्रंप प्रशासन ने कहा, “विदेश नीति और आर्थिक नीति राजनीतिक शाखाएँ बनाती हैं, न कि अदालतें.”
फेडरल अपील कोर्ट के अंतरिम आदेश के मुताबिक़ ट्रंप प्रशासन फ़िलहाल सुनवाई चलने तक आयात कर वसूलना जारी रख सकता है.
इस मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी.