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डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन क़ानून में ऐसा क्या है जिस पर उठ रहे हैं सवाल

Byadmin

Aug 10, 2025


डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन

इमेज स्रोत, Getty Images

इमेज कैप्शन, पत्रकारों का कहना है कि वे कई ख़बरों में पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करते हैं (सांकेतिक तस्वीर)

साल 2023 में भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया. यह क़ानून नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मक़सद से लाया गया था.

कई मसौदों पर विचार के बाद अगस्त 2023 में यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ और इसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिली.

हालांकि, क़ानून के बनने के बाद से ही इसकी आलोचना हो रही है. आलोचकों में पत्रकार भी शामिल हैं, जिनका मानना है कि इस क़ानून से पत्रकारिता की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है.

बीते 28 जुलाई को कई पत्रकार संगठनों ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सचिव एस कृष्णन से मुलाक़ात की. इस बैठक में उन्होंने सरकार से क़ानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन की मांग की.

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