दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में तीन मंदिरों पर डीडीए द्वारा बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। शीर्ष अदालत ने मामले को लेकर हाई कोर्ट जाने को कहा है। 19 मार्च रात 9 बजे डीडीए ने नोटिस निपकाया था कि 20 मार्च सुबह 4 बजे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा।
एएनआई, नई दिल्ली। मयूर विहार फेज 2 में तीन मंदिरों, पूर्वी दिल्ली काली बाड़ी समिति, श्री अमरनाथ मंदिर संस्था, श्री बद्री नाथ मंदिर की समितियों ने 19 मार्च, 2025 को जारी डीडीए के ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
Supreme Court refuses to entertain plea of temples and asks them to approach the Delhi High Court.
— ANI (@ANI) March 20, 2025
याचिका में कहा गया है कि डीडीए के किसी भी अधिकारी या किसी भी धार्मिक समिति द्वारा मंदिरों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया।
याचिका में कहा गया है कि मंदिर 35 साल पुराने हैं और डीडीए ने खुद काली बाड़ी समिति मंदिर को मंदिर के सामने की जमीन पर दुर्गा पूजा आयोजित करने की अनुमति दी थी।
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