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पत्नी के साथ जबरन अननेचुरल सेक्स मामला, पति को बरी करने के छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फ़ैसले का क्या होगा असर?

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Feb 13, 2025


मैरिटल रेप

इमेज स्रोत, Getty Images

इमेज कैप्शन, भारत में मैरिटल रेप को कानून के तहत आपराधिक श्रेणी में लाने को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मैरिटल रेप के एक मामले में 10 फरवरी को फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि पति का पत्नी के साथ जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना सज़ा के दायरे में नहीं आता है.

हाई कोर्ट के इस फ़ैसले से मैरिटल रेप और बिना सहमति से बनाए गए अप्राकृतिक यौन संबंधों को लेकर भारत के कानून में मौजूद खामियों पर एक बार फिर चर्चा तेज़ हो गई है.

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकलपीठ ने अपने फ़ैसले में पीड़िता के पति को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) और 304 (गैर-इरादतन हत्या) के मामलों में दोषमुक्त करार दिया और अभियुक्त को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया.

bbc

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