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पत्रकार की हत्या का वो क्या मामला था जिसमें उम्रक़ैद की सज़ा से बरी हुए गुरमीत राम रहीम

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Mar 9, 2026


गुरमीत राम रहीम (फ़ाइल फ़ोटो)

इमेज स्रोत, AFP via Getty Images

इमेज कैप्शन, गुरमीत राम रहीम को सात साल पहले दोषी ठहराए जाने के बाद इस मामले में बरी किया गया है (फ़ाइल फ़ोटो)

पढ़ने का समय: 7 मिनट

पंजाब और हरियाणा उच्च हाई कोर्ट ने ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साल 2002 में एक पत्रकार की हत्या के मामले में बरी कर दिया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, यह जानकारी राम रहीम के वकील जितेंद्र खुराना ने शनिवार को दी थी.

अदालत का यह फैसला डेरा प्रमुख को दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाए जाने के सात साल बाद आया है.

इस बारे में वकील जितेंद्र खुराना ने कहा, “अदालत ने उन्हें पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में बरी कर दिया है.”

गुरमीत राम रहीम को बरी किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए, इस मामले से शुरू से पीड़ित पक्ष की तरफ से जुड़े वकील लेखराज धोत ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट में मामले की पूरी ताक़त से पैरवी करेंगे.

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