प्रधानमंत्री आवास योजना के दो भाग हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में घर बनाए जाते हैं। दूसरा पीएम आवास योजना शहरी, जिसके तहत शहरों में रहने वाले गरीब व मध्यम वर्ग के जरूरतमंदों को घर मिलता है। इस योजना के तहत घर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिलती है। जानकारी के मुताबिक बैठक में नौ राज्यों में 2,34,864 नए घर बनाए जाने को मंजूरी मिली है। PMAY-Urban 2.0 के तहत अब तक 7 लाख से ज्यादा घरों को मंजूरी मिल चुकी है।
इन 9 राज्यों में बनेंगे नए घर
- असम
- बिहार
- छत्तीसगढ़
- गुजरात
- मध्य प्रदेश
- महाराष्ट्र
- ओडिशा
- राजस्थान
- उत्तर प्रदेश
पीएम आवास योजना-शहरी के 4 हिस्से
PMAY-U 2.0 को चार भागों में बांटा गया है। इसमें झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के लिए ‘इन सिटु स्लम डेवलपमेंट’ (ISSR), क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS), अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) और बेनेफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन (BLC) शामिल है। अभी नए घरों को जो मंजूरी मिली है, उनमें BLC और AHP ही शामिल हैं। AHP से मतलब प्राइवेट बिल्डर्स की मदद से सस्ते घर बनाना है। जबकि बीएलसी के तहत लाभार्थी खुद अपना घर बनाता है और सरकार से उसे 2.5 लाख रुपये तक की मदद मिलती है। केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की अध्यक्षता आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला ने की और उन्होंने BLC और AHP के तहत घरों को मंजूरी दी।
राज्यों को मिली खास सलाह
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गई कि वे मंजूरी के शुरुआती चरण में AHP भाग के तहत लाभार्थियों की पहचान करें। इससे बाद में घरों के खाली रहने की समस्या का समाधान हो जाएगा। कई बार देखा गया है कि पीएम आवास योजना के तहत AHP श्रेणी में घर बन गए, लेकिन लाभार्थियों का चयन न होने पर वो घ्ज्ञर खाली पड़े रहे।
किस वर्ग को कितने घर
वर्ग | घर |
महिलाएं | 1,25,000 |
ओबीसी | 1,13,414 |
अनुसूचित जाति (SC) | 42,400 |
अनुसूचित जनजाति (ST) | 17,574 |
PMAY-U 2.0 के तहत 1 करोड़ घर का लक्ष्य
PMAY-U 2.0 के तहत, 1 करोड़ परिवारों को शहरी क्षेत्रों में पक्का घर बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सुरक्षित घर देकर उनके जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। ऐसे व्यक्ति और परिवार जिनके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है, वे PMAY-U 2.0 के तहत घर खरीदने या बनाने के लिए पात्र हैं। इसमें प्रति घर 2.50 लाख रुपये तक की केंद्रीय सहायता दी जाती है।