डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस थानों में सीसीटीवी के काम न करने के संबंध में स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई कर सकता है।
शीर्ष अदालत ने मानवाधिकारों हनन पर रोक लगाने के लिए वर्ष 2018 में पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ सोमवार को इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। पीठ ने चार सितंबर को मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था, हम ‘पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी’ शीर्षक से स्वत: संज्ञान जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी खबरें आई हैं कि साल 2025 के शुरुआती सात-आठ महीनों में पुलिस हिरासत में करीब 11 मौतें हुई हैं।