डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महिला वकील को कड़ी फटकार लगाई जिसने केरल में कांग्रेस विधायक राहुल मामकूट्टाथिल पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली दूसरी महिला को निशाना बनाते हुए फेसबुक पर अपमानजनक पोस्ट की थी।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने दीपा जोसेफ की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा, ”एक महिला होने के नाते, आपने दूसरी महिलाओं के बारे में किस तरह की टिप्पणियां की हैं.. अगर यह सब बकवास बातें किसी आदमी ने लिखी होतीं, तो हम उसे यहीं गिरफ्तार करवा देते।”
जोसेफ को इस इंटरनेट मीडिया पोस्ट के सिलसिले में केरल पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की आशंका थी। लेकिन पीठ ने याचिका खारिज कर दी और वकील को राहत के लिए हाई कोर्ट जाने को कहा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ”क्या आपसे इस तरह की भाषा लिखने की उम्मीद की जाती है? आप एक वकील हैं।”
याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि उसने कुछ भी अपमानजनक नहीं लिखा और पीड़िता की पहचान नहीं बताई। पीठ ने कहा, ”आपने अपने शब्दकोष का एक भी शब्द नहीं छोड़ा है। और फिर भी आपको पछतावा नहीं है! क्या हम सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाएं जो आपने लिखा है।”
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)