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बलात्कार की कोशिश से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फ़ैसले पर क्यों उठ रहे सवाल

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Mar 21, 2025


इलाहाबाद हाई कोर्ट

इमेज स्रोत, Getty Images

इमेज कैप्शन, इलाहाबाद हाई कोर्ट ( फ़ाइल फ़ोटो)

  • Author, सैयद मोज़िज़ इमाम
  • पदनाम, बीबीसी संवाददाता

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में कहा है कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स को छूना और पायजामी की डोरी तोड़ने को बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के मामले में नहीं गिना जा सकता है.

हालाँकि कोर्ट ने ये कहा कि ये मामला गंभीर यौन हमले के तहत आता है.

ये मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज इलाके का है. घटना साल 2021 में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई थी.

कासगंज की विशेष जज की अदालत में इस नाबालिग लड़की की मां ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था, लेकिन अभियुक्तों ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की.

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