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बिना इजाजत नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे माधवन का नाम; व्यक्तित्व अधिकार को लेकर ‘धुरंधर’ एक्टर को Hc से सुरक्षा – Delhi Hc Protects R Madhavan Personality Rights Restrains Websites From Unauthorisedly Using His Name Or Photo

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Dec 22, 2025


एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: ज्योति राघव

Updated Mon, 22 Dec 2025 04:30 PM IST

R Madhavan: दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता आर माधवन के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अंतरिम रोक आदेश पारित किया है। इसके तहत कमर्शियल इस्तेमाल के लिए ‘धुरंधर’ एक्टर की तस्वीरों और नाम का इस्तेमाल बिना इजाजत नहीं कर सकेंगे।


Delhi HC protects R Madhavan personality rights restrains websites from unauthorisedly using his name or Photo

आर माधवन
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार


आज सोमवार 22 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता आर. माधवन के व्यक्तित्व अधिकार की रक्षा की है। वेबसाइट्स को कमर्शियल फायदे के लिए बिना इजाजज उनके नाम या तस्वीरों का इस्तेमाल करने पर रोक लगाई है।

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