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बिहार एसआईआर: सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई, वकीलों ने पूछा- चुनाव के बाद यह क्यों नहीं कर सकते

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Aug 14, 2025


बिहार

इमेज स्रोत, SHAHNAWAZ AHMAD/BBC

इमेज कैप्शन, बिहार के वैशाली में अपना पहचान पत्र दिखाती एक वोटर (जुलाई, 2025)

बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों को सुना.

वकीलों ने कहा कि कोर्ट को बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगानी चाहिए. वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “रिवीज़न के ख़िलाफ़ कोई नहीं है. इसे दिसंबर में करिए (जब चुनाव ख़त्म हो जाए).”

उनका कहना था कि चुनाव आयोग को यह प्रक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए.

सिंघवी की दलील थी कि 2003 में जब बिहार में इंटेंसिव रिवीज़न हुआ था, तो यह विधानसभा चुनाव से दो साल पहले और आम चुनाव से एक साल पहले किया गया था. उन्होंने कहा, “इन्होंने (चुनाव आयोग) कोई जवाब नहीं दिया कि चुनाव के बाद यह क्यों नहीं कर सकते.”

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