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‘बुलडोज़र एक्शन’ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये दिशा-निर्देश

Byadmin

Nov 13, 2024


सुप्रीम कोर्ट

इमेज स्रोत, Getty Images

इमेज कैप्शन, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र से घरों को गिराने के मामले में दिशा-निर्देश जारी किए हैं

सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने बुधवार को देश में बुलडोज़र से संपत्तियों को तोड़े जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं.

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा है कि किसी व्यक्ति के घर या संपत्ति को सिर्फ़ इसलिए तोड़ दिया जाना कि उस पर अपराध के आरोप हैं, क़ानून के शासन के ख़िलाफ़ है.

सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा-निर्देश घरों को बुलडोज़र से तोड़े जाने के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए हैं.

अपना आदेश सुनाते हुए जस्टिस गवई ने कहा, ”एक आम नागरिक के लिए घर बनाना कई सालों की मेहनत, सपनों और महत्वाकांक्षाओं का नतीजा होता है.”

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