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बुलडोज़र से मकान ढहाने का मामला: यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ‘फटकार’, याचिकाकर्ता ने कैसे जीती ये लड़ाई?

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Nov 11, 2024


मनोज टिबड़ेवाल आकाश के इस घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा था.
इमेज कैप्शन, ये तस्वीर उस वक्त की है जब मनोज टिबड़ेवाल आकाश के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा था

  • Author, अभिनव गोयल
  • पदनाम, बीबीसी संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र एक्शन पर सख्त रुख़ अपनाया है.

उत्तर प्रदेश में एक मकान को ध्वस्त करने से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को फै़सला सुनाते हुए कहा कि ‘बुलडोज़र जस्टिस’ की कोई जगह नहीं है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, “क़ानून के शासन में बुलडोज़र न्याय की कोई जगह नहीं है.”

उनका कहना था, “अगर इसकी अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता ख़त्म हो जाएगी.”

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