चुनाव आयोग ने अजित पवार को दिया है घड़ी चिन्ह
एनसीपी में दरार के बाद, इस साल फरवरी में ईसीआई ने अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को उसके विधायी बहुमत के आधार पर आधिकारिक एनसीपी के रूप में मान्यता दी था। इसी के साथ चुनाव आयोग ने एनसीपी के चुनाव चिन्ह ‘घड़ी’ को भी अजित पवार को ही आवंटित किया था।
शरद पवार का सुप्रीम कोर्ट में तर्क
शरद पवार ने तर्क दिया है कि प्रतिद्वंद्वी अजित पवार गुट ने लोकसभा चुनाव में ‘घड़ी’ चिह्न के उपयोग किया। इसके चलते मतदाताओं में भ्रम पैदा हुआ और इसका नतीजा यह हुआ कि उनके गुट एनसीपी शरद पवार को नुकसान हुआ।
15 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
आवेदन में कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों के अपेक्षाकृत छोटे आकार के कारण इस तरह के भ्रम का विधानसभा चुनावों में अधिक प्रभाव पड़ेगा। शरद पवार ने अजीत पवार को मामले के लंबित रहने के दौरान आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने के सीमित उद्देश्य के लिए एक नए चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करने के निर्देश देने की मांग की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ 15 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेगी।