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(नोट: पाकिस्तान में हाल के दिनों में ईश निंदा के आरोपों पर इस विस्तृत रिपोर्ट का मक़सद धर्म या किसी धार्मिक व्यक्तित्व की भावनाएं आहत करना नहीं बल्कि इस मामले की जानकारी सामने लाना है.)
दुबई की एक निजी कंपनी में नौकरी करने वाले उस्मान (बदला हुआ नाम) अप्रैल 2024 में पाकिस्तान वापस आए. दो दिन बाद ही उन्हें ईश निंदा के आरोप में गिरफ़्तार कर लिया गया.
उस्मान इस वक़्त रावलपिंडी की अडयाला जेल में क़ैद हैं. उनके माता-पिता का कहना है कि उनके बेटे को सोशल मीडिया पर मिलने वाली एक महिला ने ईश निंदा के झूठे मुक़दमे में फंसाया है.
ईश निंदा के मुक़दमों में जेलों में ऐसे ही कम से कम 101 लोगों के परिवारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें एक ऐसे समूह के ख़िलाफ़ जांच की अपील की गई है जो उनके अनुसार ‘झूठे मुक़दमे’ करने में शामिल है.
पंद्रह जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया कि इन मुक़दमों की जांच के लिए 30 दिनों में फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग कमीशन बनाए. इस केस का फ़ैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सरदार एजाज़ इसहाक़ ख़ान ने कहा कि यह कमीशन चार माह में ईश निंदा से जुड़े मुक़दमों की जांच पूरी करके अपनी फ़ाइनल रिपोर्ट पेश करे.
लेकिन इस फ़ैसले के कुछ ही दिनों बाद यानी 24 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ही एक डिविज़न बेंच ने कमीशन गठित करने के इस फ़ैसले पर रोक लगा दी.
ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि पाकिस्तानी प्रशासन के सामने कथित ईश निंदा के मामलों में धोखाधड़ी के आरोप सामने आए हों.
अप्रैल 2024 में पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने एक ‘विशेष रिपोर्ट’ में दावा किया था कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में “कुछ लोगों का समूह सक्रिय है जो युवाओं को ईश निंदा के झूठे आरोपों में फंसा रहा है और उनके ख़िलाफ़ मुक़दमे एफ़आईए (फ़ेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) को भेज रहा है.” यह रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश की जा चुकी है.
इस रिपोर्ट में यह आरोप भी लगाया गया था कि कुछ मुक़दमों में ऐसे सबूत भी मिले हैं कि जिनके मुताबिक़ ईश निंदा के मुक़दमे दायर नहीं करने के बदले में “पैसों की मांग की गई.”
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईश निंदा के मुक़दमों में जेलों में क़ैद लोगों के घर वालों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील का कहना है कि मुवक्किलों के ख़िलाफ़ मुक़दमों में पाई गई समानता भी इन मुक़दमों को शक के दायरे में लाती है.
फ़ेसबुक पर संपर्क
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उस्मान की मां का कहना है कि उनके बेटे से एक महिला ने पहली बार फ़ेसबुक पर संपर्क किया था. उस्मान की मां यह नहीं चाहतीं कि उनका नाम ज़ाहिर हो इसलिए हम उनका नाम नहीं दे रहे हैं.
उनका कहना है, “उन्होंने (उस्मान ने) मुझे बताया कि उनकी उस महिला से बात फ़ेसबुक मैसेंजर पर शुरू हुई थी और कुछ दिन बाद व्हाट्सऐप पर भी उनके बीच बातें होने लगीं. इसके बाद उस्मान को उस महिला ने एक व्हाट्सऐप ग्रुप में शामिल किया.”
“पहले पहल तो इस व्हाट्सऐप ग्रुप में अच्छी पोस्ट्स आती रहीं लेकिन बाद में उस महिला ने इस ग्रुप में कुछ ऐसी बातें शेयर कीं जिनकी वजह से मेरे बेटे ने उस व्हाट्सऐप ग्रुप को छोड़ दिया.”
उस्मान की मां कहती हैं मेरे बेटे ने उस महिला से कहा, “आपने ग्रुप में जो भेजा है उसके बाद मेरे लिए आपसे संपर्क में रहना मुश्किल हो गया है.”
इसके जवाब में उस महिला ने मैसेज भेजा, “मैं ऑफ़िस में हूं और मैंने कोई भी ऐसी चीज़ ग्रुप में नहीं भेजी है. आप मुझे वह पोस्ट्स ज़रा फ़ॉरवर्ड कर दें.”
उस्मान की मां कहती हैं, “यह मेरे बेटी की ग़लती है… आपने यह पोस्ट्स उसे क्यों फॉरवर्ड कीं जब आपको मालूम था कि यह ईश निंदा जैसी चीज़ है?”
उन्होंने बताया कि उस महिला ने ऐसी कोई भी पोस्ट भेजने की बात से इनकार कर दिया था और उनके बेटे ने उस पर भरोसा कर लिया कि वाक़ई उन्होंने उसे व्हाट्सऐप ग्रुप पर कोई ऐसी पोस्ट नहीं भेजी जिसके दोनों मेंबर थे.
उनके मुताबिक़ उस महिला ने बाद में उनके बेटे को एक रेस्त्रां में मुलाक़ात के लिए बुलाया था लेकिन जब उस्मान वहां पहुंचे तो वह नहीं मिली. अलबत्ता उनकी जगह एफ़आईए के अधिकारी और कुछ दूसरे लोग मौजूद थे जिन्होंने उस्मान को प्रिवेंशन ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऐक्ट (पीका) के तहत ईश निंदा के मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया.
बीबीसी उस्मान की मां की ओर से किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका लेकिन ऐसे ही दावे दूसरे लोग भी करते हुए नज़र आते हैं.
महिलाओं से दोस्ती, सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप ग्रुप
ओसामा और सलीम (दोनों नाम असली नहीं) की कहानियां भी उस्मान से मिलती-जुलती हैं और वह भी ईश निंदा के मुक़दमों में अडयाला जेल में क़ैद हैं.
उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर उनकी कुछ महिलाओं से दोस्ती हुई और उन्हें भी एक व्हाट्सऐप ग्रुप में शामिल किया गया था.
उनके परिवार वालों के अनुसार, जिन्होंने बीबीसी से पहचान ना बताने की शर्त पर बातचीत की, उन महिलाओं ने उन ग्रुप्स में ईश निंदा के आरोप वाली सामग्री शेयर की. जब उनके बेटों ने इसके बारे में पूछताछ की तो उन्होंने इस तरह की सामग्री शेयर करने से की बात से इनकार कर दिया और कहा कि वह यह पोस्ट्स उन्हें फ़ॉरवर्ड कर दें.
इन परिवारों के अनुसार उनके बेटों ने ऐसा ही किया और बाद में वह ईश निंदा के मुक़दमों में गिरफ़्तार कर लिए गए.
मुक़दमों में एक जैसी बातें
न केवल उन लोगों की कहानियों में समानता है बल्कि उनके ख़िलाफ़ दायर मुक़दमों में भी एक ही जैसी बात नज़र आती है.
पिछले कुछ सालों में ईश निंदा के आरोपों में दर्ज कई एफ़आईआर को पढ़ने के बाद कुछ सच्चाई सामने आती है. ऐसे मुक़दमों की संख्या बढ़ रही है और कुछ लोगों ने एक से ज़्यादा मुक़दमे भी दर्ज करवा रखे हैं.
यह सभी मुक़दमे सोशल मीडिया या व्हाट्सऐप पोस्ट्स की वजह से दर्ज करवाए गए हैं और ज़्यादातर मुक़दमों में ईश निंदा के आरोप वाली सामग्री भी एक जैसी ही नज़र आती है.
हाई कोर्ट में ईश निंदा के मुक़दमों से संबंधित याचिका एक ऐसे वक़्त में सुनी जा रही है जब पाकिस्तान में ऐसे मुक़दमों की संख्या बढ़ती देखी गई है.
ईश निंदा के आरोपों में जेलों में बंद लोगों के परिवार वालों के एक वकील उस्मान वड़ैच ने बीबीसी उर्दू को बताया, “हम क़ानून के जायज़ या नाजायज़ होने पर सवाल नहीं उठा रहे. उन परिवारों का कहना है कि इस क़ानून का ग़लत इस्तेमाल किया गया और उनके बच्चों के ख़िलाफ़ झूठे मुक़दमे बनाए गए.”
ईश निंदा के मुक़दमों में इज़ाफ़ा और सरकारी रिपोर्ट्स
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पाकिस्तान में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले सरकारी संगठन ‘नेशनल कमीशन फ़ॉर ह्यूमन राइट्स’ (एनसीएचआर) ने पिछले साल एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके अनुसार पिछले साढ़े तीन सालों में देश में ईश निंदा के आरोप में क़ैद लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है. यह संख्या 2020 में 11 थी जो बढ़कर 767 पर पहुंच गई.
लेकिन इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि उन क़ैदियों के साथ मुक़दमों की सुनवाई शुरू होने के बाद क्या हुआ और न ही कोई ऐसा सरकारी आंकड़ा मौजूद है जिससे इस मामले में और जानकारी मिल सके.
एनसीएचआर की इस रिपोर्ट में सन 2020 से जुलाई 2025 तक के आंकड़े शामिल किए गए हैं और इसके अनुसार ईश निंदा के मुक़दमों में पंजाब की जेलों में 581, सिंध में 120, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में 64 जबकि बलूचिस्तान की जेलों में दो लोग क़ैद हैं. याद रहे कि पाकिस्तान में ईश निंदा एक ऐसा अपराध है जिसके साबित होने पर मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है.
पिछले कुछ वर्षों में उन मुक़दमों में उस वक़्त इज़ाफ़ा देखा गया जब धार्मिक समूहों ने ईश निंदा के ख़िलाफ़ मुहिम तेज़ की और सरकार से यह मांग की कि सोशल मीडिया पर ईश निंदा वाली सामग्री शेयर करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए.
पिछले कुछ सालों में सरकारी अधिकारियों ने भी सोशल मीडिया पर ‘ईश निंदा वाली सामग्री’ के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ की है और लोगों से कहा है कि वह ऐसी सामग्री के ख़िलाफ़ शिकायत पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और एफ़आईए को भेजें.
लेकिन ईश निंदा के आरोपों में जेलों में बंद कई लोगों के परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील उस्मान वड़ैच का दावा है कि उनके मुवक्किलों को ईश निंदा के मुक़दमों में फंसाया गया है.
उस्मान वड़ैच का मानना है कि ईश निंदा के मुक़दमों में इज़ाफ़े के पीछे एक संगठित समूह नज़र आता है. उनका कहना है कि ईश निंदा के कई मुक़दमों में मुद्दई भी एक ही हैं.
सरकार से जांच की मांग
ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ़ पाकिस्तान (एचआरसीपी) की सालाना रिपोर्ट में भी ऐसे ही समूह का ज़िक्र है जो इस संस्था के अनुसार ईश निंदा के मुक़दमों में इज़ाफ़े के पीछे है. एचआरसीपी ने भी सरकार से इस मामले की जांच की मांग की है.
कुछ समय पहले पाकिस्तान सरकार के क़ानूनी मामलों के प्रवक्ता बैरिस्टर अक़ील मलिक ने पाकिस्तान के निजी टीवी चैनल ‘आज टीवी’ के प्रोग्राम में कहा था कि सरकार इस मामले की जांच के लिए तैयार है.
एनसीएचआर और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में संदिग्ध बताए गए मुक़दमों का ज़िक्र करते हुए उनका कहना था, “पहली नज़र में यह लगता है कि मुद्दई एक ही हैं, एफ़आईआर की सामग्री एक जैसी है, तो इस मामले पर शक तो होता है.”
बैरिस्टर अक़ील मलिक ने उस वक़्त कहा था, “मैं आपको बता सकता हूं कि (जांच के लिए) कमीशन अगले कुछ सप्ताह में बना लिया जाएगा.”
लेकिन उनका यह भी कहना था कि ईश निंदा के सभी मुक़दमे झूठे नहीं हैं.
ईश निंदा के मुक़दमे
अप्रैल 2024 में पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने स्टेट चीफ़ सेक्रेटरी, पुलिस और एफ़आईए को एक ‘विशेष रिपोर्ट’ भेजी थी.
रिपोर्ट में कहा गया था कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कुछ लोगों का समूह युवाओं को ईश निंदा के मुक़दमों में फंसा रहा है और यह मुक़दमे एफ़आईए को भेज रहा है.
इस रिपोर्ट में बताया गया था कि इस समूह के प्रमुख शीराज़ अहमद फ़ारूक़ी नाम का एक शख़्स है जबकि राव अब्दुल रहीम नाम के वकील भी ग्रुप का हिस्सा हैं.
पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच का इस रिपोर्ट में कहना था कि ऐसे आरोप लगाने वालों ने ‘लीगल कमीशन ऑन ब्लैस्फ़ेमी’ नाम का एक संगठन बनाया है और उसके तहत काम कर रहे हैं.
राव अब्दुल रहीम दरअसल “लीगल कमीशन ऑन ब्लैस्फ़ेमी’ के प्रमुख हैं और मुद्दई के लिए ईश निंदा के ख़िलाफ़ मुक़दमे लड़ते हैं. यह समूह कुछ शहरों में सक्रिय है और उसमें कई वकील हैं.
बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू के दौरान राव अब्दुल रहीम और शीराज़ अहमद फ़ारूक़ी ने स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में दर्ज आरोपों का खंडन किया है.
बीबीसी को दिए इंटरव्यू में शीराज़ अहमद फ़ारूक़ी भी अब्दुल रहीम के साथ मौजूद थे और राव अब्दुल रहीम ने ही उनके बदले सवालों के जवाब दिए.
शीराज़ अहमद फ़ारूक़ी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ईश निंदा के छह मुक़दमों में मुद्दई हैं. राव अब्दुल रहीम उनका बचाव करते हुए कहते हैं कि अगर एक शख़्स को एक बार ईश निंदा की सामग्री मिलती है तो वह एक एफ़आईआर दर्ज करवाता है और अगर उसे यह सामग्री चार बार मिलेगी तो वह चार एफ़आईआर दर्ज करवाएगा.
ईश निंदा के मुक़दमों में जेल में बंद तीन लोगों के परिवारों ने भी बीबीसी के साथ बातचीत के दौरान राव अब्दुल रहीम और शीराज़ अहमद फ़ारूक़ी पर अपने बच्चों को ईश निंदा के मुक़दमों में फंसाने के आरोप लगाए हैं.
स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में यह आरोप भी लगाया गया है कि लोगों को ईश निंदा के मुक़दमों में फंसा कर उनसे पैसों की मांग भी की जाती है. राव अब्दुल रहीम और शीराज़ अहमद फ़ारूक़ी ने इन आरोपों का खंडन किया है.
‘उन्होंने 50 लाख रुपये की मांग की’
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ओसामा को 11 सितंबर 2024 में पंजाब प्रांत के एक शहर से गिरफ़्तार किया गया था और उनके परिवार का कहना है कि उन्हें एक महिला ने ईश निंदा के मुक़दमे में फंसाया है.
ओसामा की मां कहती हैं कि जिस महिला ने उनके बेटे से संपर्क किया उसने अपना परिचय आयत कयानी के नाम से करवाया था.
22 साल के ओसामा पंजाब के अस्पताल से नर्सिंग में डिप्लोमा कर रहे थे लेकिन उनकी गिरफ़्तारी के बाद उनकी पढ़ाई भी अधूरी रह गई.
ओसामा के भाई का कहना है कि उनके भाई को भी उस महिला ने एक व्हाट्सऐप ग्रुप में शामिल किया था और फिर वहां ईश निंदा की सामग्री शेयर की गई थी.
ओसामा के भाई के अनुसार, उसके बाद लड़की ने कहा, “मैंने यह ईश निंदा वाली सामग्री शेयर नहीं की, मुझे दिखाएं कि आप किस सामग्री के बारे में बात कर रहे हैं.”
उनका कहना है कि बाद में उनका भाई उसी व्हाट्सऐप ग्रुप की पोस्ट्स की वजह से गिरफ़्तार हुआ. उन्होंने दावा किया कि उनसे उनके वकील के ज़रिए 50 लाख रुपए की रक़म मांगी गई थी.
ओसामा के भाई ने राव अब्दुल रहीम या शीराज़ अहमद फ़ारूक़ी पर रक़म मांगने का सीधा आरोप तो नहीं लगाया और पैसे मांगने वाले शख़्स की पहचान बताने से भी इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी वजह से जेल में बंद उनके भाई को ख़तरा हो सकता है.
बीबीसी को दिए इंटरव्यू के दौरान ओसामा की मां की आंखों में आंसू छलक गए थे और उनका कहना था कि उनके बेटे के साथ बहुत मारपीट भी की गई थी.
उन्होंने आरोप लगाया कि मुद्दई भी उस व्हाट्सऐप ग्रुप का हिस्सा है. “अगर वहां ईश निंदा वाली सामग्री शेयर की जा रही है तो मुद्दई वहां क्या कर रहा है?”
बीबीसी मुद्दई के व्हाट्सऐप ग्रुप का सदस्य होने के बारे में दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका है.
राव अब्दुल रहीम से जब पूछा गया कि क्या वह किसी ऐसे व्हाट्सऐप ग्रुप के सदस्य हैं जहां विवादित सामग्री शेयर की जा रही है तो उन्होंने कहा, “मैं उन ग्रुप्स के ख़िलाफ़ मुद्दई हूं.”
उन्होंने इस सवाल का जवाब हां या नहीं में देने के बजाय कहा, “जब मैं कह रहा हूं कि वहां धर्म का अपमान हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि मुझे वहां इंजेक्ट किया गया है.”
सलीम (असली नाम नहीं) का दावा ओसामा और उस्मान के दावों से मिलता-जुलता है जिन्हें 1 अगस्त 2024 को गिरफ़्तार किया गया था. उनके भाई के अनुसार सलीम से संपर्क करने वाली महिला ने अपना नाम सूबिया नाज़ बताया था.
उनका कहना था कि उनके भाई का उस महिला से संपर्क फ़ेसबुक पर हुआ और बाद में सलीम ने उनसे वीडियो कॉल पर भी बात की थी.
बीबीसी को उन लोगों के परिवारों की ओर से पैसे मांगने के बारे में व्हाट्सऐप मैसेज दिखाए गए और वीडियो कॉल्स के स्क्रीनशॉट भी दिखाए गए जिनमें उन महिलाओं को ईश निंदा के आरोप में गिरफ़्तार लोगों के साथ देखा जा सकता है.
बीबीसी उन सबूतों की भी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका. उन लोगों के परिवारों के अनुसार वह और सबूत किसी जांच कमीशन के सामने रखेंगे.
ईश निंदा के मुकदमों में मुद्दई कौन हैं?
वकील उस्मान वड़ैच और उनकी टीम की तरफ़ से अदालत में जमा करवाए गए दस्तावेज़ों के अनुसार ऐसे बहुत से मुद्दई हैं जिन्होंने एक से अधिक मुक़दमे दर्ज करवा रखे हैं.
उस्मान वड़ैच के अनुसार शीराज़ अहमद फ़ारूक़ी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में छह मुक़दमों में मुद्दई हैं जबकि ऐसे दूसरे और भी लोग हैं जो एक से अधिक मुक़दमे लड़ रहे हैं.
अदालत में जमा करवाए गए काग़ज़ात में ऐसे और लोगों के नाम भी हैं जिन्होंने ईश निंदा के एक से अधिक मुक़दमे दर्ज करवाए हैं.
एनएचसीआर की जांच रिपोर्ट के अनुसार रावलपिंडी की अडयाला जेल में ईश निंदा के आरोप में क़ैद 11 से 12 लोगों को 6 गुणा 12 वर्गफीट के कमरे में रखा जाता है. उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए दूसरे क़ैदियों से भी दूर रखा जाता है.
रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब के शहर लाहौर में ईश निंदा के आरोप में क़ैद सभी लोगों की उम्र 21 से 33 साल के बीच की है.
ओसामा रावलपिंडी की अडयाला जेल में क़ैद हैं. उनकी मां कहती हैं, “अब भी जब मैं अपने बेटे से मिलने जाती हूं तो वह पूछता है ‘मेरी क्या ग़लती है’. मैं उसे कहती हूं कि बेटा अब मैं तुम्हें क्या बताऊं.”
लीगल कमीशन ऑन ब्लैस्फ़ेमी का क्या कहना है?
लीगल कमीशन ऑन ब्लैस्फ़ेमी के प्रमुख किसी भी शख़्स को ईश निंदा के आरोप में फंसाने की बात से इनकार करते हैं.
वह कहते हैं, “अगर किसी ने भी दुनिया भर से हमें किसी भी तरह से पैसे भेजे हैं तो वह हमें सबूत दिखाए. मैं बिना अदालती कार्यवाही की सज़ा के लिए तैयार हूं.”
लेकिन उन्होंने यह ज़रूर कहा कि वह ईश निंदा के मुक़दमे लड़ने वाले लाहौर के वकीलों के साथ ज़रूर काम करते हैं और ‘तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म-ए-नुबूव्वत लॉयर्स फ़ोरम’ से भी जुड़े हैं. (यह फ़ोरम उन वकीलों का है जो पैग़ंबर मोहम्मद को आख़िरी नबी मानने के दावे का बचाव करते हैं.)
“लाहौर में हम उनके साथ काम करते हैं ताकि इस्लामाबाद के किसी वकील को लाहौर और लाहौर के किसी वकील को इस्लामाबाद न आना पड़े.”
जब राव अब्दुल रहीम से स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दावा किया कि पंजाब पुलिस के अधिकारी अदालतों में हाज़िर हुए थे और बताया था कि यह ‘सोर्स इन्फ़ॉर्मेशन रिपोर्ट’ थी जिसे संबंधित एजेंसी को भेज दिया गया था.
“उनके एक अधिकारी ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया था कि यह केवल जानकारी है, कोई रिपोर्ट नहीं है.”
राव अब्दुल रहीम दावा करते हैं कि एफ़आईए ने इस मामले की जांच की थी और “अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि उन्हें इन आरोपों के कोई सबूत नहीं मिले.”
बीबीसी ने एफ़आईए के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जान मोहम्मद बट से 11 फ़रवरी को सीधे संपर्क किया था और उन्होंने हमें सवाल भेजने को कहा. इसके बाद 12 और 14 फ़रवरी को दोबारा उनसे संपर्क किया गया लेकिन उन्होंने बीबीसी को कोई जवाब नहीं दिया.
दूसरी तरफ़ पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बीबीसी से कहा कि स्पेशल ब्रांच सब कुछ सबूत की बुनियाद पर रिपोर्ट करती है और इसकी पुष्टि एफ़आईए गैजेट्स (मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर) की जांच पड़ताल करके करती है.
यहां यह बात ध्यान दिलाने की है कि शोधकर्ताओं और स्थानीय मीडिया के अनुसार पिछले 30 सालों में पाकिस्तान में 80 से अधिक लोग ईश निंदा के आरोप लगने की वजह से अदालत की कार्रवाई के बिना मारे गए हैं.
स्थानीय मीडिया के अनुसार हाल के वर्षों में पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोपों पर महिलाओं समेत दो दर्जन से अधिक लोगों को मौत की सज़ा भी सुनाई जा चुकी है.
ईश निंदा के आरोपों में जेलों में बंद लोगों के परिवारों का कहना है कि “लीगल कमीशन ऑन ब्लैस्फ़ेमी’ की ओर से अभियुक्तों और उनके शहरों के नाम भी सोशल मीडिया पोस्ट्स में शेयर किए जाते हैं जिसकी वजह से उन परिवारों के दूसरे लोगों की ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ जाती है.
जब राव अब्दुल रहीम से ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने ग्रुप का बचाव करते हुए कहा, “बताएं, मैं ऐसे अपराधों के ख़िलाफ़ अपने लोगों में डिटेरेन्स कैसे पैदा करूं और उन्हें कैसे जानकारी दूं?”
उनका कहना है कि उनके ग्रुप की ओर से की गई ऐसी पोस्ट्स के बावजूद किसी परिवार को अब तक कोई नुक़सान नहीं पहुंचा है.
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित