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यूक्रेन के छह नागरिकों को हिरासत में लेने का क्या है मामला, यूक्रेन के आरोपों पर भारत ने क्या कहा?

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Mar 20, 2026


यूक्रेन के नागरिकों को 16 मार्च 2026 को पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए अदालत में पेश किया गया

इमेज स्रोत, ANI

इमेज कैप्शन, यूक्रेन के नागरिकों को 16 मार्च 2026 को पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए अदालत में पेश किया गया

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यूक्रेन ने अपने छह नागरिकों को भारत में हिरासत में लिए जाने पर विरोध जताया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ इन लोगों पर बगैर अनुमति के मिज़ोरम में प्रवेश करने और गैरक़ानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है.

यूक्रेन के दूतावास ने इस मामले पर एक्स पर जारी प्रेस रिलीज में कहा है कि इन लोगों को हिरासत में लिए जाने की कार्यवाही ‘रूसी पक्ष की ओर से दी गई सूचना के आधार पर हुई है.’

गुरुवार को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस पर टिप्पणी की है.

रणधीर जायसवाल ने कहा, “उन इलाकों में जाने के लिए परमिट लेना जरूरी होता है. उनके ( यूक्रेनी नागरिकों) पास यह विशेष अनुमति थी या नहीं, इसका फ़ैसला अब अदालत करेगी. अदालत में ये मामला पेश किया जाएगा तभी सच्चाई सामने आएगी.”

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