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राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार: परिवार में मुखिया के निधन पर सरकार दे रही 20000 रुपये Latest News in Hindi

Byadmin

Mar 11, 2025


हर सवाल का जवाब

केंद्र सरकार की राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार (National Family Benefit Scheme Bihar) में भी लागू है। इस योजना के तहत अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो सरकार की ओर से एकमुश्त पैसा भेजा जाता है। इस पैसे का इस्तेमाल परिवार अपने हिसाब से कर सकता है। मुश्किल घड़ी में यह आर्थिक मदद फिर से परिवार को अपने पैरों पर खड़े होने में काफी मददगार साबित हो सकती है।

अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा गरीब या जरूरतमंद परिवार है, जिसने परिवार के मुखिया को खो दिया है तो उन्हें इस योजना का लाभ दिलाया जा सकता है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार की पात्रता क्या है? राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार के अंतर्गत कितना पैसा मिलता है? राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए कैसे आवेदन होगा? चलिए आपको सारी जानकारी देते हैं।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना क्या है?

बिहार सरकार द्वारा चलाई जाने वाली NFBS-Bihar (NFBS) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों को मुश्किल स्थिति में आर्थिक मदद देने के लिए है। अगर परिवार में कमाने वाले मुखिया (स्त्री या पुरुष) का निधन हो जाता है तो बिहार सरकार की ओर से एक मुश्त आर्थिक मदद दी जाती है। यह योजना के लिए पूरा फंड केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का उद्देश्य

  • परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देना
  • गरीब और बेसहारा परिवारों के जीवन स्तर को सुधारना
NFBS

बिहार में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के फायदे क्या हैं?

  • 20,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक मदद सरकार द्वारा दी जाती है
  • यह मदद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार के लिए पात्रता क्या है?

  • परिवार के मुखिया (कमाने वाला प्रमुख सदस्य स्त्री या पुरुष कोई भी) की मृत्यु हो गई हो
  • मृत व्यक्ति की उम्र 18 से 60 साल के बीच होना चाहिए
  • आवेदक परिवार गरीबी रेखा (BPL) से नीचे होना चाहिए
  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56,000 और ग्रामीण क्षेत्र में 46,000 रुपये से कम होनी चाहिए
  • मृतक सरकारी नौकरी में या सरकारी नौकरी से रिटायर न हुआ हो

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  1. आवेदक का पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी
  2. मृतक का पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड
  3. मृत्यु प्रमाण पत्र
  4. गरीबी रेखा प्रमाण पत्र (BPL Card)
  5. FIR की कॉपी (अगर मृत्यु सड़क दुर्घटना जैसी आकस्मिक हुई हो तो)
  6. जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो तो)
  7. निवास प्रमाण पत्र
  8. बैंक अकाउंट की पासबुक
  9. मृतक की उम्र का प्रमाण पत्र

बिहार में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

STEP-1 STEP-2
पारिवारिक लाभ योजना बिहार के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा आवेदन को मंजूरी मिली या नहीं, इसकी जानकारी SMS या e-mail से मिल जाएगी
ब्लॉक ऑफिस लेवल पर स्थित Right to Public Service (RTPS) काउंटर पर जाएं अगर आपका आवेदन मंजूर हो जाता है तो RTPS काउंटर से Sanction Order लेना होगा
यहां से फॉर्म लेकर और जरूरी दस्तावेज लगाकर जमा कराना होगा Sanction Order लेने के लिए आवेदक को फॉर्म जमा कराने के समय मिली रसीद को लेकर जाना होगा
फॉर्म जमा करने के बाद आवेदक को RTPS काउंटर से जो रसीद मिलेगी, उसे संभाल कर रखें आवेदक को RTPS काउंटर पर रसीद के अलावा पहचान पत्र भी दिखाना होगा
वैरिफिकेशन के बाद आवेदक के पास SMS या e-mail आ जाएगा Sanction Order मिलने के बाद आवेदक के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा

परिवार लाभ योजना बिहार के लिए कितने समय में आवेदन करना होता है?

  • इस योजना के अंतर्गत आवदेन मुखिया की मृत्यु के 2 साल के भीतर करना होता है
  • यह समय सीमा बीत जाने के बाद योजना के लिए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे
MP Pension Scheme

परिवार लाभ योजना से जुड़ी शिकायत कहां करें?

अगर इस योजना के लिए आवेदन से जुड़ी कोई शिकायत है तो BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में भी शिकायत की जा सकती है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना से जुड़े अन्य सवाल (FAQs)

  1. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए कितने साल से बिहार का नागरिक होना जरूरी है?
    इस योजना के लिए आवेदक को कम से कम 10 साल से बिहार का स्थायी नागरिक होना जरूरी है।
  2. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार का उद्देश्य क्या है?
    केंद्र सरकार की यह योजना बिहार में भी लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों में कमाने वाले प्रमुख व्यक्ति के निधन पर आर्थिक सहायता करना है ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े।
  3. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार में कितना पैसा मिलता है?
    राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत एक मुश्त 20 हजार रुपये मिलते हैं। यह पैसा सीधे आवेदक के बैंक खाते में आता है।
  4. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का फॉर्म कहां से मिलेगा?
    राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए आवेदन फॉर्म नजदीक के RTPS काउंटर पर मिल जाएगा।
  5. अगर राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो क्या करना होगा?
    अगर आपका आवेदन खारिज हो जाता है तो जिस वजह से आवेदन रिजेक्ट हुआ है, उसके बारे में स्पष्टीकरण के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  6. क्या 60 साल से ऊपर के मुखिया के निधन पर भी राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का लाभ मिल सकता है?
    नहीं, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत निधन के वक्त मुखिया की उम्र 18 से 60 साल के बीच ही होनी चाहिए।
  7. अगर परिवार के बीपीएल कार्ड नहीं है तो क्या राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है?
    नहीं, अगर परिवार का नाम गरीबी रेखा से नीचे (BPL) लिस्ट में नहीं होगा तो इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है।

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