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लड़की अपनी मर्जी से गई…बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेप के आरोपी को दी जमानत, जानें क्या है पूरा मामला

Byadmin

Apr 15, 2025


एजेंसी मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेप केस में जेल की सजा काट रहे आरोपी को रिहा कर दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि लड़की अपनी मर्जी से आरोपी के पास गई थी और उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। इसके बावजूद वो कई दिनों तक आरोपी के साथ रही। ऐसे में हाई कोर्ट ने आरोपी शख्स को जमानत दे दी। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है?

हाई कोर्ट ने क्या कहा?बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मिलिंद जाधव की पीठ ने कहा कि “इस पूरे प्रकरण के तथ्य बताते हैं कि पीड़िता अपने कार्यों के परिणामों को समझती थी। इसके बावजूद उसने अपनी मर्जी से आरोपी के साथ प्रेम संबंध बनाया और काफी समय तक उसके साथ रही।”

पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज था मामलाबॉम्बे हाई कोर्ट के अनुसार घटना के समय लड़की की उम्र 14 साल थी और आरोपी 19 साल का था। पॉक्सो एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की सहमति मान्य नहीं होती, मगर विशेष परिस्थितियों में न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए जमानत को मंजूरी दे दी गई है। अब आरोपी न्यायिक हिरासत में नहीं रहेगा। हालांकि केस का ट्रायल चलता रहेगा।
2019 का मामलाबता दें कि यह मामला 2019 का है। मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन में रहने वाली एक 14 साल की लड़की 19 साल के आरोपी के साथ चली गई। लड़की ने अपने माता-पिता को घर छोड़ने की जानकारी नहीं दी। लिहाजा लड़की के पिता ने डीएन नगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई।आरोपी ने शादी से किया इनकारलड़की के पिता का कहना था कि उनकी बेटी 19 नवंबर 2019 से लापता है। रिपोर्ट्स की मानें तो लड़की काफी समय तक आरोपी के साथ उत्तर प्रदेश स्थित उसके गांव में रही। इस दौरान लड़की गर्भवती हो गई और आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया। ऐसे में लड़की ने अपने पिता को फोन करके पूरी बता बताई।
5 साल से जेल में बंद है आरोपीलड़की के पिता ने लड़के के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ और 2020 में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तब से वो जेल में सलाखों के पीछे बंद है। आरोपी ने निचली अदालतों में कई बार जमानत की अर्जी दायर की, लेकिन लड़की की उम्र को आधार बताते हुए हर बार जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
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