पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने अब्बास अंसारी की जमानत को मंजूरी दे दी है। अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो चुकी है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने अब्बास अंसारी को यह राहत दी है।
हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका
नौ मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज की थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्बास अंसारी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया था।
2022 में ईडी ने दर्ज किया था केस
मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ 4 नवंबर 2022 को ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मामला दर्ज किया था। मौजूदा समय में अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद हैं। ईडी के आरोप के मुताबिक अब्बास अंसारी ने धन शोधन के लिए दो फर्मों मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन और मेसर्स आगाज का इस्तेमाल किया था।
खबर अपडेट की जा रही है…