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विधेयकों को अपने पास क्यों और कब तक रोक सकते हैं राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में क्या कहा

Byadmin

Apr 16, 2025


सुप्रीम कोर्ट

इमेज स्रोत, Getty Images

सुप्रीम कोर्ट ने बीते सप्ताह एक महत्वपूर्ण फ़ैसला दिया है. इसमें यह साफ़ किया कि किसी विधेयक यानी बिल को अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाए तो वे उसे किन हालात में और कब रोक सकते हैं. यह फ़ैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला ने दिया है.

हाल ही में ऐसे कई विवाद सामने आए हैं, जहाँ राज्यपालों ने राज्य की विधानसभा और विधान परिषद से पारित विधेयकों को मंज़ूरी नहीं दी. ऐसा ख़ासकर विपक्ष शासित राज्यों जैसे केरल, पंजाब और तमिलनाडु में देखा गया.

यह फ़ैसला ऐसे हालत में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और टाइमलाइन यानी समय सीमा निर्धारित करता है.

सुप्रीम कोर्ट

दरअसल, तमिलनाडु विधानसभा ने कई विधेयक पारित किए थे और उन्हें राज्यपाल को भेजा था. राज्यपाल ने इन विधेयकों को लंबे वक़्त तक रोके रखकर एक तरह से ‘पॉकेट वीटो’ का उपयोग किया. ‘पॉकेट वीटो’ यानी बिल को अपने पास लंबित रख कर उसे क़ानून बनने से रोके रखा.

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