सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें कोल्हापुर जिले के विशालगढ़ किले में बकरीद और उर्स पर पशु कुर्बानी की अनुमति दी गई थी। अधिकारियों ने संरक्षित स्मारक का हवाला देते हुए परिसर में पशु बलि पर रोक लगाई थी। अदालत ने कहा कि संरक्षित स्मारकों में धार्मिक गतिविधियों की अनुमति है।
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इन्कार कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में विशालगढ़ किले में एक दरगाह पर बकरीद और उर्स के अवसर पर पशु कुर्बानी की अनुमति दी गई है।
यह किला संरक्षित स्मारक है, जिसका हवाला देते हुए अधिकारियों ने परिसर में पशुओं और पक्षियों की बलि पर रोक लगा दी थी। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि संरक्षित स्मारकों में विभिन्न धार्मिक गतिविधियों की अनुमति है।
याचिका में हाई कोर्ट के तीन जून के आदेश को चुनौती दी गई थी। बांबे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार से उस याचिका पर निर्णय लेने को कहा, जिसमें दक्षिण मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में बकरीद के दौरान नमाज अदा करने की अनुमति मांगी गई है।