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वोटिंग के दिन नहीं कटेगा वेतन, श्रमिकों को मिलेगी पेड लीव; चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

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Apr 4, 2026


एएनआई, नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के दौरान मतदान वाले दिनों पर दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक श्रमिकों सहित सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।

इस व्यवस्था के अंतर्गत असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के चुनाव गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा के आठ विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव शामिल हैं।

मतदान की तारीखें इस प्रकार हैं, 9 अप्रैल को असम, केरल, पुडुचेरी, गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में; 23 अप्रैल को तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में; जबकि पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल और दूसरे चरण का 29 अप्रैल को होगा।

चुनाव आयोग ने साफ कहा कि आकस्मिक और दैनिक मजदूर भी इस सुविधा के हकदार होंगे। यहां तक कि जो कर्मचारी अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं, लेकिन उसी क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मिलेगा ताकि वे बिना किसी आर्थिक नुकसान के अपना वोट डाल सकें।

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