जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान सरकार ने बुधवार को नई संशोधित आबकारी नीति जारी की है। इसमें आबकारी शुल्क में बढ़ोतरी करने से देसी और अंग्रेजी शराब के साथ ही बीयर की कीमतों में एक अप्रैल से पांच से लेकर 20 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी।
नई नीति के तहत ठेकेदारों को पहले से अधिक शराब बेचनी होगी। वर्तमान में जो ठेके चल रहे हैं, उनके लाइसेंस के नवीनीकरण की फीस बढ़ाई गई है। शराब की दुकान खोलने के समय को पुनर्विचार करने के बारे में अधिकार आबकारी आयुक्त को दिया गया है।
वर्तमान में सुबह दस से रात आठ बजे तक शराब की दुकान खुलती है। सूत्रों के अनुसार अब एक अप्रैल से दस बजे तक दुकान खोलने का प्रविधान किया जाएगा। वित्त विभाग ने जारी नीति में इस बार दुकानों के संचालकों को एक के स्थान पर दो गोदाम आवंटित करने का प्रविधान भी किया है। गोदाम केवल माल रखने के लिए होता है।
नई नीति में सरकार ने शराब का ठेका लेने के लिए आवेदन फीस को बढ़ाया है। पहले दो करोड़ रुपये तक न्यूनतम रिवर्ज मूल्य वाली दुकानों की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए 50 हजार रुपये आवेदन शुल्क देना होता था। उसे बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दिया गया है। दो करोड़ से ज्यादा न्यूनतम रिजर्व मूल्य वाली दुकानों का संचालन एक लाख आवेदन शुल्क के स्थान पर एक लाख 20 हजार रुपये कर दिया गया है।
मालूम हो कि राज्य सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष 2025 से 2029 तक के लिए एक साथ आबकारी नीति जारी की थी। लेकिन ठेकेदारों की मांग और वित्त एवं आबकरी विभाग के अधिकारियों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए बुधवार को संशोधित नीति जारी की गई है।