बढ़ सकती है सैफ, नीलम, तब्बू और सोनाली की मुश्किलें
राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत में इस प्रकरण की लीव टू अपील पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से काले हिरण शिकार केस में बरी हुए सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को बरी किए जाने वाले फैसले के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश किया। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने अन्य मामलों के साथ इस प्रकरण को भी पुनः सूचीबद्ध करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे की मुश्किलें बढ़ सकती है। पूर्व में उन्हें कई बार जोधपुर की कोर्ट में आकर पेश होना पड़ा। बरी होने के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली लेकिन अब एक बार फिर उनकी चिंताएं बढ़ गई है।
कुल चार केस दर्ज हुए
अक्टूबर 1998 में हुए काले हिरण शिकार केस में कुल चार केस दर्ज हुए थे। पहला केस वन अधिकारी ललित बोड़ा ने जोधपुर जिले के लूणी पुलिस थाने में दर्ज कराया था। इस मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा। सलमान खान के साथ सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्र भी शिकार के दौरान साथ में थी। वे पांचों एक जीप पर सवार थे और सलमान खान ने बंदूक चलाकर शिकार किया। अन्य चारों उनके साथ जीप में सवार थे। ऐसे में सैफ, नीलम, तब्बू और सोनाली को भी शिकार के लिए उकसाने के आरोप लगे। इसके अलावा भवाद गांव में भी शिकार करने, घोड़ा फार्म हाउस पर मीट पकाने के केस दर्ज किए गए। सलमान खान पर अवैध हथियार रखने के मामले में आर्म्स एक्ट में भी केस दर्ज किया गया था।
एक में बरी, दूसरा पेंडिंग और दो मामलों में हो चुकी सजा
इस प्रकरण में कुल चार केस दर्ज किए गए थे। उनमें से एक मामले में सलमान खान को बरी कर दिया गया जबकि दूसरे में दोषी करार दिया गया और अन्य दो मामलों में उन्हें हाईकोर्ट द्वारा सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि ये चारों प्रकरण फिलहाल पेंडिंग हैं क्योंकि जिस आर्म्स एक्ट वाले केस में सलमान खान को बरी किया गया। इस फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। ऐसे में यह पेंडिंग है। जिन दो मामलों में सलमान को सजा सुनाई गई। उन दोनों प्रकरणों में भी सलमान खान के वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। साथ ही जिस मामले में सलमान खान को दोषी ठहराया गया। उस मामले में भी सुनवाई पेंडिंग चल रही है।