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सशक्त पंचायत नेत्री अभियान: न पति न रिश्तेदार, महिला ग्राम प्रधान के कामकाज पर नहीं होगा किसी का दखल, सरकार ने बनाया ये खास प्लान

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Mar 4, 2025


सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ करते हुए बताया कि इस अभियान के माध्यम से महिला पंचायत प्रतिनिधियों को जागरूक किया जाएगा कि कैसे वह आत्मनिर्भर होकर काम कर सकती हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता विकसित करने के साथ ही विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेंगे। सरकारी तंत्र के अलावा गैर सरकारी संगठन भी सहयोग करेंगे। इसके साथ ही नौ विषयों को समाहित करती कानून मार्गदर्शिका लांच की गई।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पंचायत स्तर तक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार कई पहलुओं पर एक साथ काम कर रही है। पंचायतीराज मंत्रालय ने महिला पंचायत प्रतिनिधियों के कामकाज में उनके पति या पुरुष रिश्तेदार के हस्तक्षेप को रोकने के लिए विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर अमल के लिए जो रूपरेखा बनाई, उसके तहत मंगलवार को सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का औपचारिक शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया।

अपनी बेहतर कार्यशैली से महिलाओं के लिए प्रेरणापुंज बनीं विभिन्न राज्यों की 24 महिला पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित करने के साथ ही महिलाओं के प्रति अपराध और हानिकारक गतिविधियों को रोकने संबंधी कानूनों की ऐसी मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया, जिसकी मदद से महिलाएं जागरूक हो सकती हैं और अपने लिए लड़ सकती हैं।

24 महिला पंचायत प्रतिनिधियों को किया गया सम्मानित

नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित महिला पंचायत प्रतिनिधियों की दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय पंचायतीराज मंत्री ललन सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पंचायतीराज राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने किया।
स्वयं सरपंच से केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय करने वालीं केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों की राज्यमंत्री रक्षा निखिल खडसे भी शामिल हुईं। इन अतिथियों सहित पंचायतीराज सचिव विवेक भारद्वाज ने देशभर से आईं उन 24 महिला पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया, जिन्होंने अपनी पंचायत में उल्लेखनीय कार्य किया है।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर

सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ करते हुए बताया कि इस अभियान के माध्यम से महिला पंचायत प्रतिनिधियों को जागरूक किया जाएगा कि कैसे वह आत्मनिर्भर होकर काम कर सकती हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता विकसित करने के साथ ही विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेंगे। सरकारी तंत्र के अलावा गैर सरकारी संगठन भी सहयोग करेंगे। इसके साथ ही नौ विषयों को समाहित करती कानून मार्गदर्शिका लांच की गई।

इसमें घरेलू हिंसा, दहेज, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, बाल यौन उत्पीड़न, बाल विवाह, लिंगभेद, मानव तस्करी, तकनीकी आधारित हिंसा और भारतीय न्याय संहिता के कानून प्रविधानों को बिंदुवार समझाया गया है।हर तरह के अत्याचार और हानिकारक गतिविधि की परिस्थिति को समझने के लिए केस स्टडी, उसके विरुद्ध कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उपयुक्त प्रविधान आदि के बारे में बताया गया है। सरकार का दावा है कि इस मार्गदर्शिका के माध्यम से पंचायतों से संबंधित पूरे ईकोसिस्टम को सक्रिय और जागरूक किया जाएगा।
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