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सहमति से सेक्स की क़ानूनी उम्र को लेकर बहस

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Aug 1, 2025


सेक्स के लिए सहमति की उम्र

इमेज स्रोत, Getty Images

इमेज कैप्शन, (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जुलाई के आख़िर में वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने भारत में सहमति से सेक्स की क़ानूनी उम्र (जो इस समय 18 साल है) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तर्क रखे.

इस बहस के साथ किशोरों के बीच यौन संबंध को अपराध मानने के मुद्दे पर चर्चा फिर तेज हो गई.

जयसिंह का कहना है कि 16 से 18 साल के किशोरों के बीच सहमति से बने यौन संबंध न शोषण हैं और न अत्याचार. उनका कहना है कि ऐसे मामलों को आपराधिक मुक़दमों के दायरे से बाहर रखा जाए.

अपने लिखित तर्क में उन्होंने कहा, “उम्र पर आधारित कानूनों का उद्देश्य बच्चों को शोषण से बचाना होना चाहिए, न कि सहमति पर आधारित और उम्र के लिहाज से उचित संबंधों को अपराध मान लेना.”

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